Social Media Addiction: अब बच्चे मां बाप को इजाज़त के बिना नहीं चला पाएंगे इंस्टाग्राम फेसबुक! केंद्र सरकार ला रही ऐसा सख्त का कानून! पढ़ें क्या होंगे नियम
Social Media Addiction: सरकार द्वारा शीघ्र ही लाने जा रही पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
इसके तहत, बच्चों का इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लग सकता है।
Social Media Addiction: अब बच्चे मां बाप को इजाज़त के बिना नहीं चला पाएंगे इंस्टाग्राम फेसबुक! केंद्र सरकार ला रही ऐसा सख्त का कानून! पढ़ें क्या होंगे नियम
सरकार ने इस बिल के माध्यम से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और उनके डाटा की सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया है।
इसके तहत, बच्चों को अपने माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं होगी।
नए नियम के अनुसार, कोई भी टेक कंपनी बच्चों के डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी। इसके लिए, उन्हें पहले माता-पिता से इजाजत लेनी होगी।
इसके अलावा, कोई भी कंपनी बच्चों के लिए टारगेट विज्ञापन नहीं दिखा सकती। ऐसा करने पर सजा की प्रावधान की गई है।
बच्चों को एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन, स्कॉलरशिप जैसी वेबसाइट और ऐप्स का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। सरकार ने कुछ एजुकेशन वेबसाइटों को विद्यार्थी डाटा संग्रहित करने की छूट देने का भी विचार किया है।
इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को कम करना है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है।
ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो देखने की आदत के कारण बच्चों की याददाश्त कमजोर हो रही है और उनकी एकाग्रता कम हो रही है।
भारत की तरह ही, चीन ने भी बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए नियम बनाया है, जिसमें बच्चों को एक दिन में अधिकतम दो घंटे डिवाइस एक्सेस करने की इजाजत है।