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Wrong Credit Score for loan: गलत क्रेडिट स्कोर के कारण नहीं हो पा रहा लोन तो तुरंत आरबीआई से करें शिकायत

Wrong Credit Score for loan: गलत क्रेडिट स्कोर के कारण नहीं हो पा रहा लोन तो तुरंत आरबीआई से करें शिकायत
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Wrong Credit Score for loan: गलत क्रेडिट स्कोर के कारण नहीं हो पा रहा लोन तो तुरंत आरबीआई से करें शिकायत

Worng Credit Score for loan: यदि आपको गलत क्रेडिट स्कोर के कारण ऋण प्राप्त करने में परेशानी हो रही है और आपकी शिकायत क्रेडिट स्कोर ब्यूरो द्वारा नहीं सुनी जा रही है, तो आप जल्द ही भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से शिकायत कर सकेंगे।

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क्रेडिट स्कोर ब्यूरो के खिलाफ शिकायतों के लिए आरबीआई की निगरानी वाला शिकायत निवारण तंत्र जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई की नीति की घोषणा करते हुए यह यह बात बताई।

सीधे आरबीआई से शिकायत दर्ज करें

आरबीआई ने घोषणा की है कि जिन व्यक्तियों को क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे CIBIL, Experian, Equifax आदि से समस्या है, वे सीधे केंद्रीय बैंक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद इसकी घोषणा की।

एक माह (30 दिनों) के भीतर की जा सकेगी शिकायत दर्ज

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क्रेडिट सूचना कंपनियां जिन्हें आमतौर पर क्रेडिट ब्यूरो कहा जाता है, वे बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ग्राहक डेटा एकत्र करती हैं। इन आंकड़ों के आधार पर, यह किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर जारी करता है। इस आधार पर व्यक्ति अच्छा कर्जदार या बुरा कर्जदार बन जाता है।

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हालाँकि, ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट ब्यूरो के पास उपलब्ध जानकारी गलत हो और परिणामस्वरूप गलत क्रेडिट स्कोर को 30 दिनों के भीतर ठीक न किया जाए। अब अगर क्रेडिट ब्यूरो आपकी गलती को 30 दिनों के भीतर नहीं सुधारता है, तो आप सीधे आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं।

लोकपाल योजना का विस्तार

रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल स्कीम-2021 में शहरी सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसी और गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा राशि वाले लेनदेन को कवर करते हैं।

इसे और व्यापक बनाने के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को भी इसके दायरे में लाने का फैसला किया गया है। यह सीआईसी के खिलाफ शिकायतों के लिए एक खुला वैकल्पिक निवारण तंत्र प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह निर्णय स्वयं सीआईसी द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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Written by Newsghat Desk

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