एक जुलाई से सस्ती हुई शराब, लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी हुई कम…
अब एमआरपी से ज्यादा दाम पर बेचने पर कम होगा जुर्माना, शराब के तस्करी रुकेगी
क्या है नई नीति के प्रावधान, पढ़ें खबर…
हिमाचल प्रदेश में एक जुलाई से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। नई नीति लागू होने के साथ ही प्रदेश में शराब सस्ती हो गई है।
आगामी 31 मार्च, 2022 तक नौ महीने के दौरान नई नीति के तहत शराब बिक्री और सप्लाई का काम होगा।
बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है। यही वजह है कि यहां देसी और भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते हुए हैं।
प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने और सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए ये कदम उठाए हैं।
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सरकार के इस कदम से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट, ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर 2021-22 के लिए ठेकों का नवीनीकरण किया जाएगा।
नीति में शराब उत्पादक कंपनियों को ईएनए की टेस्टिंग अनिवार्यता के प्रावधानों में छूट दी गई है। इसी के साथ इस साल से डिपार्टमेंटल स्टोर में भी कुछ शर्तों के साथ शराब बिक सकेगी।
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वाइन की कीमत अब आबकारी विभाग निर्धारित करेगा। वहीं, एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचने वाले विक्रेता पर कम जुर्माना लगेगा।
विदेशी और महंगी शराब की उपलब्धता बनाए रखने के लिए थोक विक्रेताओं को अब किसी स्टेट कस्टम बांडेड वेयरहाउस से शराब लेने की छूट दी गई है।
शराब की गुणवत्ता, अवैध बिक्री पर नकेल और तस्करी रोकने के लिए इस साल एक्साइज पुलिस का भी गठन किया जाएगा।
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