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कोरोना कर्फ्यू : क्या रहेगा, क्या खुलेगा, सरकार ने जारी किए आदेश…

शराब के ठेके…? शादियां..? और क्या रहेगी पाबंदियां….. पढ़ें पूरी रिपोर्ट

कैबिनेट के फैसले के बाद आपदा प्रबंधन सेल ने जारी किए ये आदेश…

BKD School
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न्यूज़ घाट/शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।

इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। वहीं, सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स बंद रहेंगे।

इसके साथ ही स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि इस तरह के स्थान बंद रहेंगे। शराब की दुकानें, आहते व बार आदि भी बंद रहेंगे।

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इसके इलावा सभी शिक्षक संस्थान, ट्रैनिंग व कोचिंग संस्थान आदि 31 मई तक बंद रहेंगे।

वहीं एमबीबीएस चौथे वे पांचवें वर्ष, बीडीएस चौथे, तृतीय वर्ष नर्सिंस क्लासें जारी रहेंगी।

शादियों व अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की अनुमति से 20 लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति मिलेगी।

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Written by newsghat

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