सिरमौर: 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अन्तर्राज्यीय परिवहन सेवा भी होगी आरम्भ…
इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई को लेकर भी जारी हुए आदेश
कोरोना कर्फ्यू के दौरान हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें 1 जुलाई से हटा दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अब जिला सिरमौर के सभी धार्मिक स्थल कल से मानक संचालन प्रक्रिया के साथ केवल दर्शनों के लिए खोल दिए जाएगें। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर आरके गौतम ने दी।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी श्रद्धालु दर्शन के दौरान मास्क व सामाजिक दूरी का पालन आवश्यक रूप से करें। दर्शन के दौरान मूर्तियों व मंदिर की घंटियों को छूने की अनुमति नहीं होगी और न ही मन्दिर परिसर में प्रसाद व आचमन वितरण किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थलों के अंदर हवन, भजन, विवाह और मुन्डन संस्कार की अनुमति नहीं होगी और न ही मन्दिर परिसर में बनी सरायों में श्रद्धालुओं को ठहरने की अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त 1 जुलाई से प्रदेश में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अन्तर्राज्यीय परिवहन सेवा भी आरम्भ होगी जिसके लिए सवारियों को भी मानक संचालन प्रक्रिया का पूरा ध्यान रखना होगा।
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उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से जिला के सभी सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ कार्य करेगें जिसके लिए सभी कार्यालयों में कर्मचारियों को कोरोना अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा।
इसके अतिरिक्त, कल से जिला के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई को भी खोलने की अनुमति दी गई है।
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उपायुक्त ने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण की दर 8.4 प्रतिशत है और फिलहाल कोरोना के 72 एक्टिव केस हैं।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है इसलिए कोरोना अनुरूप व्यवहार अपनाना अनिवार्य है ताकि कोविड वायरस संक्रमण से बचा जा सके।