छेड़छाड़ मामले में चार आरोपियों को तीन साल की सजा
पीड़िता जहां भी जाती थी, रास्ते में घेर लेते थे बदमाश, और अब
छेड़छाड़ के एक मामले में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ मोहित बंसल की अदालत ने मामले में संलिप्त चार आरोपियों को तीन साल के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी नालागढ़ गीतांजली ने बताया कि नालागढ़ पुलिस थाना के तहत चार जनवरी 2013 को मामले में संलिप्त चार आरोपियों प्रवीण धीमान पुत्र राम गोपाल और गौरव धीमान पुत्र राम गोपाल, अमनदीप पुत्र सुरेंद्र कुमार, कमल किशोर पुत्र संतराम सभी निवासी गांव ढांग निहली,तहसील नालागढ़ के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था।
मामले में पीडि़ता जब भी कहीं जाती थी तो चारों आरोपी रास्ते में उसे घेर लेते थे कि हम चार पांच हैं और तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करेंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी।
इन्हीं आरोपियों को लेकर मानीय अदालत ने मौके पर उपस्थित गवाहों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई है।