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त्रिलोकपुर मेले को लेकर प्रशासन तैयार, यह भी जान लीजिए क्या रहेगी पाबंदियां

त्रिलोकपुर मेले को लेकर प्रशासन तैयार, यह भी जान लीजिए क्या रहेगी पाबंदियां
त्रिलोकपुर मेले को लेकर प्रशासन तैयार, यह भी जान लीजिए क्या रहेगी पाबंदियां

त्रिलोकपुर मेले को लेकर प्रशासन तैयार, यह भी जान लीजिए क्या रहेगी पाबंदियां

डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने मेले को लेकर जारी किए विभिन्न आदेश

त्रिलोकपुर में आश्विन नवरात्र मेले 7 अक्तूबर से शुरू हो रहा है, जोकि 20 अक्तूबर तक चलेगा। मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी है। लिहाजा जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने मेले के आयोजन को लेकर कुछ आदेश भी जारी किए गए।

त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी राम कुमार गौतम ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि आश्विन नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी। कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अंदर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा। साथ ही उपरोक्त क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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डीएम ने बताया कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री माहामाया बालासुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आते है, जिससे आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली इत्यादि की बिक्री न हो, ताकि श्री महामाया बालासुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो।

मेला के दौरान तूड़ी व भूसा से लदे वाहनों पर भी प्रतिबंध
डीएम राम कुमार गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है, जिसके तहत कालाअंब-त्रिलोकपुर सडक पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति हेतू तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक व ट्रेक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंध रहेगा, ताकि यातायात अवरूद्ध न हो सके।

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हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध
डीएम राम कुमार गौतम ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला अवधि के दौरान कालाआंब पुलिस क्षेत्र और मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।

आदेशों के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल चढाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्हांेने कहा कि मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

पार्किंग की होगी उचित व्यवस्था
डीएम राम कुमार गौतम ने बताया कि आश्विन नवरात्र मेले के दौरान श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए इस वर्ष गाड़ियों की पार्किंग के लिए त्रिलोकपुर मंदिर परिसर के समीप हिमुडा की भूमि को मेला अवधि के दौरान पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

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