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दोषी फूफा को अदालत ने सुनाई सजा, नाबालिग भतीजी के साथ की थी घिनोनी हरकत

दोषी फूफा को अदालत ने सुनाई सजा, नाबालिग भतीजी के साथ की थी घिनोनी हरकत

दोषी फूफा को अदालत ने सुनाई सजा, नाबालिग भतीजी के साथ की थी घिनोनी हरकत

जून 2018 में राजगढ़ पुलिस थाना में सामने आया था मामला

18 गवाह हुए अदालत में पेश, आरोपी को विभिन्न धाराओं में पाया गया दोषी

Bhushan Jewellers Nov

हिमाचल प्रदेश में एक आरोपी फूफा को नाबालिग भतीजी के साथ घिनोनी हरकत करने के मामले में अदालत में दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी नाबालिग भतीजी के साथ गंदी हरकते करता था। लिहाजा पोक्सो एक्ट सहित अन्य धारा में आरोपी को दोषी करार दिया गया है। अदालत में 18 गवाह पेश हुए। मामला सिरमौर जिला के राजगढ़ उपमंडल में जून 2018 में सामने आया था।

इसी मामले में जिला के विशेष न्यायधीश आरके चौधरी की अदालत ने गुरूवार को आरोपी बद्रीनाथ उर्फ बद्री को पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 42 महीने के कठोर कारावास व 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

साथ ही दोषी को आईपीसी की धारा 354बी के तहत भी तीन साल के साधारण कारावास व अढ़ाई हजार रूपए जुर्माने की अदा करने की भी सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश दिए है। मामले की पैरवी तत्कालीन जिला न्यायवादी एमके शर्मा व वर्तमान में जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने की।

जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने बताया कि यह मामला 18 जून 2018 का है। एक समाज सेविका की शिकायत पर पुलिस थाना राजगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में समाजसेविका ने बताया था कि जब वह एक स्कूल के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उसे दो स्कूली छात्राएं मिली। जब वह उन स्कूली छात्रों से बात कर रही थी, तो समाजसेविका ने दोनों बच्चियों को डरा व सहमा हुआ पाया।

इस पर जब समाज सेविका ने उन बच्चियों से पूछा तो छात्राओं ने बताया कि उनके माता-पिता की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद से वह अपने फूफा बद्रीनाथ के साथ उनके गांव में रहती थी। इसी बीच उनके फूफा बद्रीनाथ एक बच्ची के साथ गलत काम करता था और उस बच्ची की छाती को हाथ लगाता था। इस शिकायत पर पुलिस थाना राजगढ़ ने मामले की छानबीन करने के बाद आरोपी बद्रीनाथ के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दायर किया था।

जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में विशेष अदालत सिरमौर में 18 गवाह पेश किए गए और आज आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई गई।

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