नाबालिग से घिनोनी हरकत करने वाले दोषी को अदालत ने सुनाई सजा, पढ़े क्या था पूरा मामला
पीड़िता के साथ 2015 में दोषी ने किया था दुष्कर्म करने का प्रयास
जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी किशन स्वरूप पुत्र सावन राम गांव क्योरी तहसील नाहन को पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 4 माह के कठोर कारावास व 1500 रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ-साथ अदालत ने आईपीसी की धारा 506 के तहत भी उक्त दोषी को 2 माह के साधारण कारावास व 1500 रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। ऐसी अवधि जो आरोपी द्वारा कारावास में काटी गई है यदि कोई हो, तो वह भी इस सजा से काट दी जाएगी।
जिला न्यायवादी भीमानंद शांडिल ने बताया कि वर्ष 2015 में जब पीड़ित की आयु 15 वर्ष 3 माह थी, तब वह 14 नवंबर 2015 को करीब दोपहर 12 बजे अपने पशुओं को खेतों में चारा खिला रही थी। इसी बीच दोषी किशन ने शराब के नशे में वहां आया और पीड़िता की बाजू पकड़कर उसे खाले में चलने को कहने लगा।
दोषी की ऐसी हरकत देख पीड़िता भी अपने उपर नियंत्रण नहीं रख सकी और दोषी को थप्पड़ मार दिया। इस पर दोषी फिर से उसे जबरन दोबारा नाले की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। पीड़िता के जोर से चीखने पर दोषी ने आरोपी ने उसे छोड़ दिया। साथ ही आरोपी ने जाते समय उसे धमकी भी दी कि वह उसकी लज्जा भंग कर देगा।
जिला न्यायवादी ने बताया कि इस पर नाहन पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद लंबे अरसे तक दोषी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। 25 मार्च 2017 को दोषी पाए गए किशन स्वरूप ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर कर दिया था। जिला न्यायवादी नेे बताया कि गवाहों के बयानों के आधार पर शुक्रवार को अदालत ने किशन स्वरूप को दोषी पाते हुए सजा के आदेश जारी किए।