Fair deal
Dr Naveen
in

नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में अदालत ने सुनाई 2 साल सजा

नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में अदालत ने सुनाई 2 साल सजा
Shubham Electronics
Diwali 01

नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में अदालत ने सुनाई 2 साल सजा

आरोपी ने वर्ष 2011 में षडय़ंत्र रच कर पूर्व सैनिक को बनाया था शिकार

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के एक मामले में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल की अदालत ने एक संलिप्त आरोपी को दो साल के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Shri Ram

सहायक जिला न्यायवादी नालागढ़ गीतांजली ने बताया कि नालागढ़ के एक पीडि़त द्वारा पुलिस थाना के तहत दविंदर कुमार उर्फ मिंटू पुत्र राजिंद्र सिंह निवासी कांसल, पोस्ट ऑफिस व पुलिस थाना नया गांव, तहसील खरड़ पंजाब के खिलाफ 24 दिसंबर 2011 को आईपीसी की धारा 420,120 बी के तहत का धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था।

सहायक जिला न्यायवादी नालागढ़ गीतांजली ने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2011 में षडय़ंत्र रच कर एक भूतपूर्व सैनिक को लालच दिया कि उन्हें हिमाचल, पंजाब हरियाणा व चंड़ीगढ़ में सुरक्षागार्ड, सुपरवाईजर, गनमैन आदी की नौकरी दिलायेंगे। जिसके लिये भूतपूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी फीस जमा करवाने के लिए कहा था।

इस दौरान उन्हें बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को उनके वेतन का 12 हजार से साठ हजार रुपये तक मिलेंगे।

आरोपी ने यह प्रलोभन अखबार में भी झूठा ही छपवाया था और लोगों को ठगने के लिये राम कांप्लेक्स की द्वितीय मंजिल नजदीक बस स्टैंड नालागढ़ में अपना एक झूठा ऑफिस पोल्सटार ग्रुप के नाम से खोला था। मामले को लेकर माननीय अदालत ने आरोपी के खिलाफ यह कार्यवाही की है।

JPERC 2025
Diwali 02

Written by Newsghat Desk

टैंपो यूनियन में खड़े 8 टैंपुओं की बैटरियां चोरी

टैंपो यूनियन में खड़े 8 टैंपुओं की बैटरियां चोरी

स्कार्पियो से 41.38 ग्राम चिट्टा बरामद, दो गिरफ्तार

स्कार्पियो से 41.38 ग्राम चिट्टा बरामद, दो गिरफ्तार