नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में अदालत ने सुनाई 2 साल सजा
आरोपी ने वर्ष 2011 में षडय़ंत्र रच कर पूर्व सैनिक को बनाया था शिकार
नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के एक मामले में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल की अदालत ने एक संलिप्त आरोपी को दो साल के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी नालागढ़ गीतांजली ने बताया कि नालागढ़ के एक पीडि़त द्वारा पुलिस थाना के तहत दविंदर कुमार उर्फ मिंटू पुत्र राजिंद्र सिंह निवासी कांसल, पोस्ट ऑफिस व पुलिस थाना नया गांव, तहसील खरड़ पंजाब के खिलाफ 24 दिसंबर 2011 को आईपीसी की धारा 420,120 बी के तहत का धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था।
सहायक जिला न्यायवादी नालागढ़ गीतांजली ने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2011 में षडय़ंत्र रच कर एक भूतपूर्व सैनिक को लालच दिया कि उन्हें हिमाचल, पंजाब हरियाणा व चंड़ीगढ़ में सुरक्षागार्ड, सुपरवाईजर, गनमैन आदी की नौकरी दिलायेंगे। जिसके लिये भूतपूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी फीस जमा करवाने के लिए कहा था।
इस दौरान उन्हें बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को उनके वेतन का 12 हजार से साठ हजार रुपये तक मिलेंगे।
आरोपी ने यह प्रलोभन अखबार में भी झूठा ही छपवाया था और लोगों को ठगने के लिये राम कांप्लेक्स की द्वितीय मंजिल नजदीक बस स्टैंड नालागढ़ में अपना एक झूठा ऑफिस पोल्सटार ग्रुप के नाम से खोला था। मामले को लेकर माननीय अदालत ने आरोपी के खिलाफ यह कार्यवाही की है।