पांवटा साहिब : जाली दस्तावेज़ों से जन्मतिथि बदली, अदालत ने सुनाई तीन साल की सज़ा
पांवटा साहिब : पांवटा साहिब की अदालत ने जाली दस्तावेजों के ज़रिए जन्मतिथि बदलने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी को विभिन्न धाराओं के तहत तीन-तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
पांवटा साहिब : जाली दस्तावेज़ों से जन्मतिथि बदली, अदालत ने सुनाई तीन साल की सज़ा
आरोपियों में चालीराम, सत्यादेवी, पूर्व प्रधान घासी राम और वारु राम शामिल हैं। सभी निवासी ग्राम सालवाला व गोरखुवाला, तहसील पांवटा साहिब बताए गए हैं।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता अक्षय विकास खंत्र ने 30 जून 2009 को शिकायत पत्र पुलिस चौकी सिधपुरा में दिया था। इसके आधार पर मुकदमा संख्या 242/2009 दर्ज किया गया। जांच ASI कमल नैन द्वारा की गई।
जांच में सामने आया कि आरोपी सत्यादेवी की असली जन्मतिथि 20 दिसंबर 1966 थी। मगर ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के पूर्व प्रधान घासी राम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उसे गलत तरीके से बदलकर 4 अप्रैल 1970 दर्ज करवा दी।
इसके लिए स्कूल रिकॉर्ड, पंचायत परिवार रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों में जालसाज़ी की गई। पुलिस ने इस पर धारा 420, 467, 468, 471 व 120(B) IPC के तहत केस दर्ज किया।
अदालत में 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद और कुल ₹10,000 तक का जुर्माना सुनाया।
यह सज़ा सभी धाराओं के तहत एक साथ चलेगी। कोर्ट का यह फैसला दस्तावेज़ी धोखाधड़ी के मामलों में एक सख्त संदेश माना जा रहा है।
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