पांवटा साहिब में शराब फैक्ट्री सील, जां के बाद लाइसेंस रद्द
आबकारी विभाग की अवैध शराब मामले में एक और बड़ी कारवाई
राज्य कर एवम आबकारी विभाग अवैध शराब के कारोबारियों पर लगातार कारवाई कर रहा है। विभाग ने इसी की निरंतरता में सिरमौर ज़िले में बड़ी कारवाई की है।
कुछ समय से विभाग द्वारा सिरमौर ज़िले के नारीवाला, पांवटा साहिब स्तिथ शराब की एक फ़ैक्टरी द्वारा की गई अनियमिताओं की जाँच की जा रही थी।
इस उच्च स्तरीय जाँच में शराब बनाने, इसके रख-रख़ाव और ढुलाई से जुड़ी अनियमिताएँ और ख़ामियाँ पाई गई। यह भी पाया गया की उक्त beverages कम्पनी ने शराब की लगभग 900 पेटियों की बिना किसी वैध pass/permit के ढुलाई की।
इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा license के नियम एवं शर्तों की बार-बार उल्लंघना की है और इससे पहले भी भारी जुर्माना/दंडात्मक कार्रवाई हुई है।
इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए कमिशनर, राज्य कर एवम आबकारी, यूनुस ने उक्त शराब की फ़ैक्टरी का license Cancel कर दिया है। इस फ़ैक्टरी को सील करने के भी आदेश दे दिए हैं। यह कारवाई HP Excise Act, Distillaries rules और HP bonded warehouse rules के तहत की गई है।
ग़ौरतलब है कि कुछ रोज़ पहले भी आबकारी विभाग की नूरपुर टीम द्वारा पंजाब के साथ लगते सीमान्त क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त कार्यवाही की थी। विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी।
सीमांत क्षेत्र होने के बावजूद भी विभाग ने इस क्षेत्र में कार्यवाही की और लगभग 85000 लीटर कच्ची शराब को कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद नष्ट कर दिया था।
आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रहा है और भविष्य में भी यह कार्यवाही जारी रहेगी।