पांवटा साहिब-शिलाई के इन इलाकों में उचित मूल्य की दुकानों के लिए जल्दी करें आवेदन
अब इन 18 उचित मूल्य की दुकानों हेतू 22 दिसम्बर तक कर सकते हैं आवेदन
जिला सिरमौर के विकास खण्ड शिलाई की ग्राम पंचायत बाली कोटी के ग्राम मशवाड, ग्राम पंचायत कोटा पाब के ग्राम काण्डी, ग्राम पंचायत अजरोली के ग्राम जास्वी, ग्राम पंचायत बिडला दिग्वा के ग्राम दिग्वा, ग्राम टिम्बी तथा विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत धौलाकुआं के ग्राम भारापुर, ग्राम पंचायत भांटावाली के ग्राम किशनपुरा, ग्राम पंचायत शमाह पम्ता के ग्राम शमाह पम्ता व पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 9 में उचित मूल्य की दुकान खोली जानी हैं।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत कटाह शीतला, ग्राम पंचायत पातलियों के ग्राम पातलियों, ग्राम पंचायत टिक्करी डसाकना के ग्राम खुईशरा, ग्राम पंचायत धरोटी के ग्राम गागयो, राजगढ़ नया बस स्टैंड के नजदीक सुरत कॉम्प्लेक्स, हरिपुरधार, ग्राम पंचायत रणफूआ के ग्राम जबडोग, ग्राम पंचायत लुधियाना के ग्राम लुधियाना व ग्राम पंचायत बडोल के ग्राम बडोल में भी उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी हैं, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 22 दिसम्बर, 2021 तक निर्धारित प्रपत्र पर जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नाहन के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवित्रा पुण्डीर ने देते हुए बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी, जिसमें इच्छुक ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा पंचायत का प्रस्ताव भी अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार, स्वयं सहायता समूह को स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों को सोसाइटी का प्रस्ताव, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा सचिव सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा महिलाओं के समूह को समूह का प्रस्ताव, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों के आवंटन के लिए द्वितीय प्राथमिकता एकल नारी जिसे अपना एकल नारी का प्रमाण पत्र या विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो उसे विधवा प्रमाण पत्र या दिव्यांग व्यक्ति जोकि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो उसे दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र तथा भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो उसे भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र/बेरोजगारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
पवित्रा पुण्डीर ने बताया की तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकान के व्यक्तिगत रूप से आवंटन के लिए दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र और बेरोजगारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होने के साथ उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा एस०सी0, एस०टी०, ओ०बी0सी0, बी0पी०एल0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 22 दिसम्बर, 2021 के बाद कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होंगी, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत व रद्द कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01702-222558 पर भी संपर्क कर सकते है।