बड़ी ख़बर: हिमाचल में जेबीटी और बीएड डिग्री धारकों के लिए आई बड़ी ख़बर! हाई कोर्ट के बड़े फैसले से किसको मिली राहत देखें पूरी डिटेल
हिमाचल में जेबीटी और बीएड डिग्री धारकों के लिए आई बड़ी ख़बर: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत मिली है।
बड़ी ख़बर: हिमाचल में जेबीटी और बीएड डिग्री धारकों के लिए आई बड़ी ख़बर! हाई कोर्ट के बड़े फैसले से किसको मिली राहत देखें पूरी डिटेल
हिमाचल में जेबीटी और बीएड डिग्री धारकों के लिए आई बड़ी ख़बर: इस फैसले के अनुसार, अब बीएड धारक भी प्राइमरी स्कूलों के लिए होने वाली जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) की भर्तियों के लिए पात्र होंगे।
पूर्व में, हिमाचल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएड धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन, इस फैसले के खिलाफ JBT बेरोजगार संघ ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य के एक समान मामले में NCTE की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें बीएड धारकों को JBT के लिए पात्र बताया गया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने JBT बेरोजगार संघ की दलीलों को खारिज करते हुए, अपने पूर्व के फैसले पर कायम रहा। कोर्ट ने पाया कि उनके फैसले में कोई त्रुटि नहीं है और इसलिए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया।
इस फैसले के साथ, बीएड डिग्री धारक अब JBT पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन, नियुक्ति प्राप्त करने के बाद, उन्हें 6 महीने का एक अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा।
यह कोर्स उन्हें प्राथमिक शिक्षा के विशेष तकनीकी और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगा।
इस ब्रिज कोर्स का उद्देश्य बीएड डिग्री धारकों को जूनियर बेसिक ट्रेनिंग की विशेषताओं से परिचित कराना है, ताकि वे प्राइमरी स्कूल के छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें।
यह कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही उन्हें जूनियर बेसिक ट्रेनिंग शिक्षक के रूप में पूर्ण रूप से योग्य माना जाएगा।