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सिरमौर में बड़े पैमाने पर चल रही थी मिठाई की अवैध फैक्टरी, क्विंटलों के हिसाब से मिठाइयां की नष्ट

सिरमौर में बड़े पैमाने पर चल रही थी मिठाई की अवैध फैक्टरी, क्विंटलों के हिसाब से मिठाइयां की नष्ट
सिरमौर में बड़े पैमाने पर चल रही थी मिठाई की अवैध फैक्टरी, क्विंटलों के हिसाब से मिठाइयां की नष्ट

सिरमौर में बड़े पैमाने पर चल रही थी मिठाई की अवैध फैक्टरी, क्विंटलों के हिसाब से मिठाइयां की नष्ट

जिला के सैनवाला के महीपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

नजारा देख टीम भी रह गई दंग, कई मिठाइयां के सैंपल किए एकत्रित

JPERC
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सिरमौर जिला में बड़े पैमाने पर चल रही मिठाई की अवैध फैक्टरी का खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया है। यहां से विभाग ने क्विंटलों के हिसाब से मिठाइयां बरामद कर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया है।

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फेस्टीवल सीजन में यह हैरान कर देने वाला मामला जिला सिरमौर के सैनवाला क्षेत्र के महीपुर में सामने आया है। यहां टीम ने दबिश देकर बड़े पैमाने पर चल रही मिठाई की फैक्टरी का भांडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई।

कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने करीब 3 क्विंटल खराब मिठाइयों को नष्ट करवाया। यही नहीं हेतू विभिन्न मिठाइयों के सैंपल भी एकत्रित किए। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की गुप्त सूचना मिली थी कि महीपुर क्षेत्र में मिठाइयों की अवैध फैक्टरी चल रही है।

पूछे जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अतुल कायस्थ ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में गुप्त सूचना मिली थी कि महीपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिठाई की अवैध फैक्टरी चल रही है। इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए सुबह ही इंस्पेक्टर सुनील शर्मा के नेतृत्व में टीम भेजी और महीपुर के दुर्गम क्षेत्र हरलू धमेल क्षेत्र में खड्ड क्रास मामले का खुलासा किया।

सहायक आयुक्त ने बताया कि फैक्टरी में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मिठाइयां को तैयार किया जा रहा था। हालांकि मौके पर फैक्टरी बंद थी। लिहाजा स्थानीय लोगों से संपर्क किया गया। पड़ोस से ही फैक्टरी मालिक रहता था, जिसे बुलाकर फैक्टरी खोली गई, तो अंदर से बहुत सारी किस्म की मिठाइयां खुले में पड़ी हुई थी। इन मक्खियां इत्यादि मरे हुए पड़े थे।

उन्होंने बताया कि अढ़ाई से 3 क्विंटल मिठाइयां थी, जिसे मौके पर ही खड्डा खोद कर नष्ट किया गया। साथ ही संदेह के आधार पर मिठाइयां के नमूने भी लिए गए, जिसमें पनीर, लडडृू रसगुल्ले, पेठे के सैंपल शामिल हैं। इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि फूट सेफटी अधिनियम के तहत फैक्टरी मालिक के पास मिठाइयां तैयार करने का लाइसेंस इत्यादि मौजूद नहीं था, जिसका चालान किया गया। आगामी कार्रवाई चल रही है।

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