सिरमौर में भी खुले सभी धार्मिक स्थल, लेकिन दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को करना होगा ये काम
नाहन। उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में आज से धार्मिक स्थलों को दर्शनो के लिए खोल दिया गया है जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है।
जिसके तहत जिला सिरमौर में भी धार्मिक स्थलों को मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए केवल दर्शनों के लिए खोला गया है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान मास्क व सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। दर्शन के दौरान मूर्तियों व मन्दिर की घन्टियों को छुने की अनुमति नहीं होगी और न ही मन्दिर परिसर में प्रसाद व आचमन वितरण किया जाएगा।
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जारी दिशा निर्देशो के अनुसार केवल कोरोना लक्षण रहित व्यक्तियों को ही दर्शनों की इजाजत होगी। श्रद्धालुओं को उचित दूरी बनाए रखने के लिए चिन्हित किए गए स्थान पर रह कर दर्शनों की अनुमति होगी। परिसर स्थित दुकानों, स्टॉल तथा कैफेटेरीया आदि में भी दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
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जारी की गई एसओपी के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों के अंदर हवन, भजन, विवाह और मुन्डन संस्कार की अनुमति नहीं होगी और न ही मन्दिर परिसर में बनी सरायों में श्रद्वालुओं को ठहरने की अनुमति होगी। किसी भी श्रद्धालु को धार्मिक स्थल के गर्भ गृह में प्रवेश की अनुमति नही होगी। धार्मिक स्थलों में प्रबन्धन द्वारा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
प्रबन्धन कमेटी यात्रियों तथा कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए गए फेस कवर, मास्क तथा दस्तानों का उचित निपटान करना सुनिश्चित करेगी।
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धार्मिक स्थल में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गम्भीर बिमारी से ग्रस्त व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाओं को जाने की अनुमति नही होगी।
धार्मिक स्थल के पास आईसोलेशन रूम स्थापित किया जाएगा जहां कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य कर्मी द्वारा कोरोना का नमूना लिये जाने के उपरांत संक्रमित पाये गए व्यक्ति को आईसोलेट किया जाएगा।
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दिव्यांग जनों को दर्शनों की सुविधा के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाएगें। मन्दिर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मन्दिर परिसर के प्रमुख स्थानों पर टच फ्री सोप डिस्पेन्सर का उचित प्रबन्ध करेगा तथा थ्री लेयर मास्क भी उपलब्ध करवाएगा।
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उन्होने बताया कि यदि धार्मिक परिसर में कोई भी व्यक्ति के संक्रमित पाया जाता है तो उसे अन्य लोगो से अलग रखा जाएगा तथा सक्रंमित को चिकित्सक के निरिक्षण होने तक उसे फेस कवर व मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा और तुरन्त नजदीकी चिकित्सालय या जिला हेल्प लाईन नम्बर पर सूचित किया जाएगा इसके अतिरिक्त व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने पर पूरे परिसर को सेनेटाईज किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने लोगो से अपील की है कि श्रद्धालु अति आवश्यक होने पर ही धार्मिक स्थलों पर आए तथा घर पर ही ऑनलाईन दर्शन, आरती का आनन्द ले।