Asha Hospital
in

सिरमौर में यहां 25 फरवरी तक नहीं चलेंगे वाहन, आदेश के उल्लंघन पर होगी कारवाई

सिरमौर में यहां 25 फरवरी तक नहीं चलेंगे वाहन, आदेश के उल्लंघन पर होगी कारवाई

सिरमौर में यहां 25 फरवरी तक नहीं चलेंगे वाहन, आदेश के उल्लंघन पर होगी कारवाई

जिला दण्डाधिकारी आरके गौतम ने पांवटा बांगरन पुल की आवश्यक मुरम्मत तथा जीर्णोद्धार कार्य के दृष्टिगत बांगरन पुल पर आगामी 25 फरवरी तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

Shri Ram

आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र के लोग पुल की द्वितीय चरण की मुरम्मत कार्य के मददेनजर वाहनों की आवाजाही के लिए 26 जनवरी से 25 फरवरी 2023 तक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे।

आदेशों के अनुसार अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग पांवटा साहिब को वाहनों की आवाजाही तथा वैकल्पिक मार्ग पर सुचारू यातायात के साथ कामगारों व आम जनमानस की सुरक्षा के लिये आवश्यक एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।

Doon valley school

इसके अतिरिक्त वैकल्पिक मार्गों पर साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उलंघन करने पर कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी

Written by Newsghat Desk

Himachal News : विवाहिता को मारपीट कर किया इंसानियत को शर्मसार, महिला ने पति समेत चार लोगों पर लगाए आरोप

Himachal News : विवाहिता को मारपीट कर किया इंसानियत को शर्मसार, महिला ने पति समेत चार लोगों पर लगाए आरोप

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान तीन दिवसीय सिरमौर प्रवास पर

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान तीन दिवसीय सिरमौर प्रवास पर