हिमाचल में अदालत ने एक मामले में महिला को सुनाई दो साल कारावास की सजा
महिला को किस गलत काम के लिए मिली सजा, जानने के लिए पढ़ें क्या है पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश की एक अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। मामले में दोषी महिला को दो साल कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हमीरपुर अदालत कोर्ट नंबर-दो न्यायधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने यह सजा सुनाई है।
जिला हमीरपुर की रहने वाली महिला को आईपीसी की एक धारा के तहत दो साल का कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा एक अन्य धारा में दो वर्ष कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर के अनुसार शिकायतकर्ता 9 अक्टूबर 2015 को अने खेतों में काम करने के लिए गई थी। उसकी गैर मौजूदगी में मकान के अंदर कमरे में रखे ट्रंक से सोने व चांदी के जेवरात चोरी हो गए।
शक होने पर उक्त महिला के खिलाफ हमीरपुर में मामला पंजीकृत किया गया। पैरवी सहायक न्यायवादी डिंपल ठाकुर द्वारा की गई। मुकद्दमा की तफतीश एसआई कुलदीप सिंह द्वारा की गई। विभिन्न धाराओं में आरोपी को दोषी करा देते हुए कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई।