हिमाचल विद्युत नियामक आयोग का बड़ा फैसला: जान जोखिम में डाल कर काम करने वाले विद्युत कर्मियों को देगा बड़ी राहत! पढ़ें क्या है हिमाचल विद्युत नियामक आयोग का फरमान
हिमाचल विद्युत नियामक आयोग का बड़ा फैसला: हिमाचल प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि अगर किसी की बिजली के कारण मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को पांच लाख रुपये मिलेंगे।
हिमाचल विद्युत नियामक आयोग का बड़ा फैसला: जान जोखिम में डाल कर काम करने वाले विद्युत कर्मियों को देगा बड़ी राहत! पढ़ें क्या है हिमाचल विद्युत नियामक आयोग का फरमान
इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति बिजली के कारण 60 प्रतिशत घायल होता है, तो उसे भी पांच लाख रुपये मिलेंगे। यह धनराशि बिजली बोर्ड को चुकानी होगी।
इसके तहत, घायलों को तीन दिनों के भीतर 1.25 लाख रुपये देने का प्रावधान है। पहले, बिजली के कारण मृत्यु होने पर परिवार को चार लाख और 60 प्रतिशत घायल व्यक्ति को दो लाख रुपये मिलते थे।
पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर 1.25 लाख रुपये की तुरंत आर्थिक सहायता दी जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति बिजली के कारण घायल होकर अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसे दस हजार रुपये की तुरंत राहत दी जाएगी।
यदि वह सात दिन से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहता है, तो उसे 8000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। यदि कोई 25 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहता है, तो उसे 25000 रुपये मिलेंगे।
यदि करंट के चलते किसी व्यक्ति का विकलांग होना पड़ता है, तो उसे चार लाख रुपये दिए जाएंगे।
अगर कोई व्यक्ति कम विकलांग होता है, तो उसकी स्थिति के अनुसार उसे एक से दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का पालतू जानवर भी करंट से मर जाता है, तो उसे भी मुआवजा मिलेगा।