होला मोहल्ला मेला को मंजूरी, एसओपी जारी, पढ़ें, क्या होगा-क्या नहीं
श्रद्धालु आगमन से 72 घंटे के अंदर जारी कोविड-19 नेगेटिव लानी होगी जरूरी
कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के जिला प्रशासन ने जारी की नियमावली….
न्यूज़ घाट/ऊना
जिला ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बड़भाग सिंह, मैड़ी में आयोजित होने वाले होली मोहल्ला मेला को लेकर कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा एसओपी जारी की गई है।
यह जानकारी देते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि श्रद्धालु आगमन से 72 घंटे के अंदर जारी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही यात्रा करें।
उन्होंने बताया कि मैड़ी मेला क्षेत्र में अस्थाई दुकानें लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और साथ ही मेला क्षेत्र में सड़कों के किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर लंगर एवं भंडारों पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि भीड़ एकत्रित ना हो।
उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में किसी प्रकार के अस्थाई टेंट एवं तंबू आदि में रहने पर प्रतिबंध रहेगा और सराय, धर्मशाला आदि को श्रद्धालुओं के रुकने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
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डीसी राघव शर्मा ने बताया कि धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मास्क पहनना, कतार में चलना और परिसर की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा की जाएगी।
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के लक्षणों के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि भीड़ को एकत्रित होने से रोकने के लिए होल्डिंग एरिया चिन्हित किए जाएंगे।