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लाइसेंस होल्डर्स विक्रेता ही कर पाएंगे पटाखों का विक्रय: एसडीएम विवेक महाजन.

लाइसेंस होल्डर्स विक्रेता ही कर पाएंगे पटाखों का विक्रय: एसडीएम विवेक महाजन.
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लाइसेंस होल्डर्स विक्रेता ही कर पाएंगे पटाखों का विक्रय: एसडीएम विवेक महाजन

 बिजली विभाग और जल शक्ति विभाग को दिया खास निर्देश..

क्या है वयवस्था…

पांवटा साहिब के एसडीएम विवेक महाजन ने दीपावली के त्यौहार को देखते दिए कुछ दिशा निर्देश।दीपावली को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाए कदम।

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पांवटा साहिब में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करने व निर्धारित स्थलों पर आगजनी जैसी समस्याओं के निदान हेतु व्यवस्था बनाने, आकस्मिक दुर्घटनाओं हेतु स्वास्थ्य सुविधा तथा त्यौहारी सीजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उपमंडल कार्यालय में व्यापार मंडल व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया।

जिसमे एसडीएम विवेक महाजन ने बताया कि प्रशासन द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए दो स्थानों का चयन किया जा रहा है। इन चयनित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की जाएगी इसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पटाखों का विक्रय व भंडारण नहीं किया जाएगा ।

उन्होंने कहा कि पटाखे बेचने के लिए उप मंडल अधिकारी कार्यालय पांवटा साहिब से लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे जिसके लिए लाइसेंस प्रोफार्मा डिक्लेरेशन के साथ जारी कर दिया गया है।

जिसमे केवल लाइसेंस धारक को ही पटाखों की बिक्री कर पाएंगे।इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग को बिक्री स्थल पर बिजली की व्यवस्था उपलब्ध करवाने तथा जल शक्ति विभाग को पानी की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ।

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एसडीएम विवेक महाजन ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक दुकानदार को पटाखों की दुकान के साथ रेत की बोरी व पानी की व्यवस्था भी करनी होगी तथा अग्निशमन विभाग को आगजनी की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए फायर हाइड्रेंट चेक करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि साइलेंस जोन निर्धारित क्षेत्र ,अस्पताल, शिक्षण संस्थान ,न्यायालय और धार्मिक स्थल के आसपास पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल से जारी निर्देशानुसार दिवाली पर पटाखे चलाने का समय भी निर्धारित किया है जो मात्र 2 घंटे शाम को 8:00 से 10:00 बजे तक रहेगा।पटाखे भी ग्रीन विनिर्देश मानक पर ही चलाये जाएंगे।

इस दौरान 3 कमेटियों का गठन हुआ है,इस कमेटी में मुख्य रूप से तहसीलदार व एस एच ओ पुलिस विभाग होंगे।

पहली कमेटी पटाख़े संबंधित जानकारी चैक करेगी कि वह ग्रीन हों अर्थात ग्रीन ट्रिब्यूनल मानक के अनुसार हों, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर ओ को सदस्य बनाया गया है।

दूसरी कमेटी थोक विक्रेताओं को समझाएगी की किस विनिर्देश के अनुसार पर पटाखे बेचने हैं औऱ जो औपचारिकताएँ हैं उनको ध्यान में रख कर ही पटाखे बेचें औऱ जो लोग रिटेलर का काम कर रहे हैं वे लोग रिटेलर का काम न करें।

तीसरी कमेटी में तहसीलदार को कहा गया है कि वे इन सभी प्रकार के इंतजाम को सुनिश्चित करें कि वह दिशा-निर्देशानुसार के अनुरूप है या नही। अगर कोई अवहेलना करते पाया जाए तो जुर्माना होगा और पटाखों को भी सील कर दिया जाएगा।

यातायात को वन-वे करने को कहा गया ताकि यातायात सेवा सुचारू रूप से चल सके और जाम न लगे। स्वास्थ्य विभाग को सभी तरह के इंतजाम रखने के लिए भी कहा गया है जिससे दुर्घटना होने पर सुविधा रहे। संवेदनशील जगहों पर वाई पॉइंट, बांगरण चौक, बद्रीपुर चौक, विश्वकर्मा चौक आदि पर सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की गश्त रहेगी।

वार्तालाप में मुख्यत तहसीलदार वेदप्रकाश अग्निहोत्री, पवन शर्मा इ इ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, योगराज शर्मा सुप्रिडेंट बी डी ओ आफिस, राजकुमार अग्निशमन अफसर, अनिंदर सिंह नॉटी व्यापार मंडल अध्यक्ष, जीतराम आदि मौजूद थे।

 

 

Written by Newsghat Desk

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