Bank: बैंकों में कितना सुरक्षित है आपका पैसा! बैंक के डूबने या बैन लगने पर कितनी रकम मिलेगी वापस? जानें क्या है नियम
Bank: बैंक को हम हमेशा सुरक्षित विकल्प मान के चलते हैं कि यहां हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। बैंक खातों में लोग अपनी मेहनत की कमाई को रखते हैं और बैंक इस जमा पैसे पर ब्याज भी देता है।
Bank: बैंकों में कितना सुरक्षित है आपका पैसा! बैंक के डूबने या बैन लगने पर कितनी रकम मिलेगी वापस? जानें क्या है नियम
वहीं, जब बैंक में पैसा जमा रहता है तो लोग चिंता मुक्त रहते हैं। लेकिन अक्सर आपके जहन में एक सवाल भी आता होगा कि अगर कोई Bank डूब जाए या उस पर बैन लग जाए तो क्या आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं?
या आपको आपकी जमा राशि (Amount deposited) में से कितना पैसा वापस मिलेगा? इन सब सवालों का जवाब RBI के नियम में है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बैंक के डूबने या बैन लग जाने पर आपको कितनी रकम वापस मिलेगी और आरबीआई का नियम क्या कहता है……
बैंकों में कितना सुरक्षित रहता है पैसा
भारतीय रिज़र्व बैंक के नियम के मुताबिक, आप जितना चाहें उतना पैसा अलग-अलग तरीकों से बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन बैंक के डूबने या बैन लगने पर आपको नियम अनुसार ही पैसा वापस मिलता है। मान लीजिए किसी बैंक में चोरी या डकैती हो गई या बैंक पर बैन लग गया तो आपके पूरे पैसों पर बैंक कोई गारंटी नहीं देते।
कितना पैसा बैंक लौटाएगा?
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 की धारा 16 (1) के तहत बैंक में किसी भी तरह से जमा आपके पैसों पर सिर्फ 5 लाख रुपये तक ही गारंटी रहती है। अगर आपने अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा किए हैं तो बैंक डूबने पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे।
इससे ज्यादा का पैसा जमा है तो बैंक का नुकसान होने की स्थिति में आपका भी पैसा डूब जाएगा। रिजर्व बैंक का डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आपके जमा पैसों की गारंटी लेता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह पैसा किसी भी सूरत में 5 लाख से ज्यादा न हो। इससे ज्यादा पैसा होने पर बैंक आपको पूरा पैसा नहीं लौटाएगा।
RBI का नियम
ऐसा नहीं है कि एक बैंक ही आपकी 5 लाख तक की रकम की गारंटी देता है। अलग-अलग अकाउंट में कितना भी पैसा जमा हो, सब मिलाकर उस पर 5 लाख तक की ही गारंटी रहेगी। भले यह पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखें या चालू खाते में या फिर चाहें आपने FD ही क्यों न कराइ हो। कुल मिलाकर बैंक को नुकसान होने की स्थिति में आपको सिर्फ 5 लाख रुपये ही वापिस मिल पाएंगे।
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