Bank Rules: अगर दिवालिया हो जाए बैंक तो आपके पैसों का क्या होगा! जाने-कितना और कैसे वापस मिलेगा कैश
Bank Rules: क्या आपने कभी सोचा है यदि आपका बैंक दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य कारण से बंद होने की कगार पर पहुंच जाए तो आपको उक्त बैंक में जमा किया हुआ पैसा मिलेगा या नहीं।
Bank Rules: अगर दिवालिया हो जाए बैंक तो आपके पैसों का क्या होगा! जाने-कितना और कैसे वापस मिलेगा कैश
बैंक दिवालिया या डिफॉल्टर होने की स्थिति में कितनी रकम वापस मिलेगी और भारत में इसे लेकर क्या नियम बनाए गए है। अक्सर यह सवाल लोगों के जहन में रहता है। ऐसे में आज आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।
बैंक के दिवालिया या बंद होने के पीछे का कारण क्या?
बता दें, अगर किसी बैंक के पास अपने खाताधारकों और निवेशकों को देने के लिए नकदी नहीं है तो उस स्थिति में बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। वहीँ, जब बैंक के खर्चे उसकी कमाई की तुलना में काफी अधिक होने लगते हैं और इससे बैंक को नुकसान झेलना पड़ता है, तो इससे न उबरने पर बैंक डूब जाता है। इसलिए रेग्युलेटर्स (Regulators) बैंक के दिवालिया होने पर खाताधारकों और निवेशकों के हितों में बैंक बंद करने का फैसला ले लेती है।
बैंक बंद होने पर ग्राहकों को कितने पैसे मिलते है?
अगर कोई बैंक बंद होता है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC रिजर्व बैंक के अधीन इस नियम के तहत ग्राहकों को उनके बैंक खाते में जमा राशि पर इंश्योरेंस (insurance) कवर देती है।
RBI उठाता है यह कदम
वैसे तो कोई भी बैंक आसानी से डिफॉल्टर (defaulter) नहीं होता है। जब भी किसी बैंक पर ऐसा संकट मंडराने लगता है तो RBI और सरकार मिलकर उसका बड़े बैंकों के साथ मर्जर कर देती है। इससे ग्राहकों के पैसे डूबने से बच जाते हैं। फिर भी अगर कोई बैंक डूब जाता है तो DICGC लोगों के पैसे की जिम्मेदारी लेता है।
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