Himachal Latest News: चरस के साथ पकड़े आरोपी को दोषी करार! अदालत ने सुनाई कठोर सजा, लाखों का जुर्माना भी लगाया
Himachal Latest News: विशेष न्यायाधीश–I, कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी धर्म चंद पुत्र रूप दास, निवासी गांव चरानाग डाकघर रामान तहसील एवं जिला कुल्लू को दोषी ठहराया है।

Himachal Latest News: चरस के साथ पकड़े आरोपी को दोषी करार! अदालत ने सुनाई कठोर सजा, लाखों का जुर्माना भी लगाया
जिला अभियोजन अधिकारी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(B) के अंतर्गत दोषी पाते हुए दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास तथा 30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


उन्होंने बताया कि 8 मई 2018 को सायं लगभग 7:00 बजे पुलिस चौकी पतलीकूहल की टीम, उप निरीक्षक दया राम के नेतृत्व में नियमित गश्त के दौरान सोमवन पुल के समीप सोमवन–हरिपुर मार्ग पर मौजूद थी।
इस दौरान आरोपी को 290 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया, जिसे वह कैरी बैग में ले जा रहा था। इस संबंध में पुलिस थाना मनाली में एफआईआर संख्या 103/2018 दर्ज की गई।

जांच पूर्ण होने के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले के समर्थन में माननीय न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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