Chintapurni Temple: श्री चिंतपूर्णी जी में 3 से 12 अक्तूबर तक मनाया जाएगा असूज नवरात्र मेला
Chintapurni Temple: छिन्नमस्तिका धाम मंदिर माता श्री चिंतपूर्णी जी में 3 से 12 अक्तूबर तक असूज नवरात्र मेला आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त जतिन लाल ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर तैयारियों और व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की।
Chintapurni Temple: श्री चिंतपूर्णी जी में 3 से 12 अक्तूबर तक मनाया जाएगा असूज नवरात्र मेला
उपायुक्त ने बताया कि मेले के सुचारू आयोजन के लिए एसडीएम अंब को मेला अधिकारी और डीएसपी अंब को पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा सुविधा के लिए एसएमओ मेले में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र को चार सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा, और प्रत्येक सेक्टर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और होमगार्ड के सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे।
स्वच्छता और सुविधा पर विशेष ध्यान
उपायुक्त ने कहा कि मेला क्षेत्र में साफ-सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सेक्टर में एक-एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने जल शक्ति विभाग को मेला क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेयजल टैंकों की सफाई और उपयुक्त स्थानों पर प्याऊ स्थापित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को मेले के दौरान विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने और अग्निशमन विभाग को अग्निशामक वाहनों की सही स्थिति बनाए रखने के लिए निरीक्षण करने को कहा।
भिक्षावृत्ति पर कड़ी नजर रखेगी स्पेशल टास्क फोर्स
उपायुक्त ने कहा कि मेले के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके भिक्षावृत्ति पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यदि कहीं कोई बच्चों से भीख मंगवाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मेलावधि के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित किए गए सामाजिक आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वयंसेवक भी सुरक्षा कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे।
लंगर लगाने के लिए अनुमति अनिवार्य
उपायुक्त ने बताया कि श्रद्धालुओं को मंदिर माता के दर्शनों के लिए माई दास सदन से सुगम दर्शन प्रणाली की पर्ची मिलेगी। इसके अलावा वहां दिव्यांगजनों के लिए भी पर्ची सुविधा रहेगी। इसके अतिरिक्त श्रद्धालु शंभू बैरियर और एमआरसी (चिंतपूर्णी बस अड्डा) से सामान्य दर्शन पर्ची प्राप्त कर सकेंगे। लंगर लगाने के लिए एसडीएम अंब से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
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