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Budget 2026 Sin Tax: सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू हो जाएंगे पहले से ज्यादा और भी महंगे? बदल जाएगा आपकी जेब का गणित

Budget 2026 Sin Tax: सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू हो जाएंगे पहले से ज्यादा और भी महंगे? बदल जाएगा आपकी जेब का गणित

Budget 2026 Sin Tax: सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू हो जाएंगे पहले से ज्यादा और भी महंगे? बदल जाएगा आपकी जेब का गणित

Budget 2026 Sin Tax: सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू हो जाएंगे पहले से ज्यादा और भी महंगे? बदल जाएगा आपकी जेब का गणित

Budget 2026 Sin Tax: बजट 2026 की चर्चा हर जगह छिड़ी हुई है और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर भी सामने आ रही है। जी हां, इस बार कहा जा रहा है की Sin Tax में अब और ज्यादा वृद्धि की जाएगी। मतलब आने वाले समय में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक और अन्य ऐसी चीजें जो सेहत पर बुरा असर डालती है उन्हें पहले से ज्यादा और महंगा कर दिया जाएगा।

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Budget 2026 Sin Tax: सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू हो जाएंगे पहले से ज्यादा और भी महंगे? बदल जाएगा आपकी जेब का गणित

इसी के चलते अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और अब लोग पूछ रहे हैं कि सरकार के इस नियम के पीछे आखिर सामाजिक या स्वास्थ्य रणनीति क्या है? असल में Sin Tax कोई आम टैक्स नहीं है, बल्कि उन उत्पादों पर लगाए जाने वाला कर होता है जो समाज और स्वास्थ्य के लिए नुकसान कारक मानी जाती है।

बजट 2026 में इस टैक्स को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि GST ढांचे में बदलाव के बाद अब कुछ वस्तुओं को उच्च कर स्लैब में डालने की तैयारी की जा रही है। मतलब सरकार आने वाले समय में हानिकारक वस्तुओं की खपत को कम करने और इससे मिलने वाले राजस्व को बढ़ाने की योजनाएं बना रही है।

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Sin Tax के उद्देश्य क्या है?

● Sin Tax का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधित हानियों को कम करना।
● लोगों को सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य हेतु जागरूक करना।
● साथ ही हानिकारक वस्तुओं के प्रति आकर्षण को कम करना ताकि ऊंचे टैक्स से उपभोक्ता इन वस्तुओं को खरीदना बंद कर दें।

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भारत में Sin Tax कौन-कौन सी वस्तुओं पर लागू होता है?

भारत में 2026 के संयुक्त बजट के अनुसार कुछ विशेष वस्तुएं Sin Tax की सूची में शामिल हैं जैसे कि,
● तंबाकू, सिगरेट, गुटका, पान मसाला, चबाने वाला तंबाकू
● शुगर युक्त कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड ड्रिंक
● कार्बोनेटेड पेय जो डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ाते हैं
● वह सारी वस्तुएं जिन्हें लग्जरी में गिना जाता है जैसे की प्रीमियम कार, बड़ी मोटरसाइकिल, निजी विमान, यॉट इत्यादि
● इन सभी वस्तुओं को टैक्स के उच्च स्लैब में रखा जाता है।

Sin Tax कैसे काम करता है?

● Sin Tax को GST या संबंधित CESS या एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से लागू किया जाता है। GST के अंतर्गत हानिकारक और महंगी वस्तुओं पर 40% Sin Tax लिया जाता है।
● वहीं तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी और विशेष सेस भी लगाए जाते हैं जिसकी वजह से इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है।

बजट 2026 में Sin Tax को लेकर क्या होने वाला है ?

● 1 फरवरी 2026 को GST 2.0 के अंतर्गत Sin Products पर 40% टैक्स लागू किया जाएगा और इस बदलाव की वजह से इन वस्तुओं की कीमत पहले से और ज्यादा हो जाएगी।
● वहीं तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर पहले कंपनसेशन सेस लगता था, लेकिन अब इन महंगी वस्तुओं की सख्त GST दरे तय की गई है।
● वर्तमान में सरकार ने टैक्स मूल्यांकन में भी बदलाव किया है ऐसे में GST उत्पाद के MRP रेट के आधार पर लिया जाएगा।
● इन हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स कठिन बनाए रखने के लिए सरकार फिलहाल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ नेशनल सिक्योरिटी CESS भी लगाने की योजना बना रही है जिससे उनके दाम पहले से और ज्यादा हो जाएंगे।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर Sin Tax भारत की एक प्रभावी कर नीति है जिसका लक्ष्य समाज के स्वास्थ्य की चिंता करना और उन्हें हानिकारक वस्तुओं से दूर रखना है। वहीं यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को इस्तेमाल करना भी चाहे तो उसे अतिरिक्त राजस्व जुटाना ताकि समय के साथ व्यक्ति खुद ही इन चीजों का उपयोग छोड़ दे। हालांकि लक्ज़ूरी अफोर्ड करने वालों से Sin Tax लेना केवल राजस्व बढाने का जरिया होता है। अब देखना यह होगा की 1 फरवरी 2026 को पेश किये जाने वाले बजट में Sin Tax पर क्या निर्णय लिया जाता है।

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Written by News Ghat

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