GST में बड़ा बदलाव: जानें क्या हैं अस्थायी TIN नंबर के नए नियम और फायदे
GST में बड़ा बदलाव: Central Board of indirect taxes and custom द्वारा हाल ही में GST के नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी की गई है।
यह संशोधन उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें नियमित रूप से GST पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती परंतु उन्हें GST का भुगतान आवश्यक रूप से करना पड़ता है।
CBIC द्वारा कौन से नियमों में किया गया है संशोधन?
CBIC द्वारा हाल ही में GST हेतु नियम 16A को लागू कर दिया गया है। नियम 16A एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या संस्था को एक अस्थायी पहचान संख्या अर्थात टेंपरेरी आईडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसके लिए उम्मीदवार को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती परंतु उसे GST का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होता है।
CBIC ने हाल ही में नियम 19 और नियम 87 में भी संशोधन किया है।
साथ ही CBIC द्वारा GST REG 12 में भी विशेष संशोधन किया गया है जहां यह स्पष्ट कर दिया गया है कि करदाताओं को इस फॉर्म में जरूरी विवरण स्पष्ट रूप से भरने होंगे ताकि उन्हें अस्थायी GST पिन दिया जा सके।
CBIC ने FORM GST REG 12 भरने के लिए निम्नलिखित जानकारियां उपलब्ध करवाना अनिवार्य कर दिया है:
भुगतानकर्ता का नाम
पता
पैन नंबर
बैंक खाता विवरण
मोबाइल नंबर
ईमेल
Form GST REG 12 की जांच करने के बाद ही आवेदक को अस्थायी TIN प्रदान किया जाता है।
क्या होगा इस संशोधन का प्रभाव ?
सेंट्रल बोर्ड आफ इनडायरेक्ट टेक्सेस और कस्टम द्वारा किए गए इस संशोधन के अंतर्गत अब कई सारी संस्थाओं को टेंपरेरी आईडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा जहां उन्हें GST अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी वे सभी विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत GST का भुगतान कर पाएंगे।
इस महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाययों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
अस्थायी TIN किसको दिया जाएगा?
अस्थायी TIN नंबर उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाएगा जिन्हें अनियमित रूप से GST का भुगतान करना पड़ता है।
यह मुख्य रूप से छोटी लेनदेन करने वाले कारोबारी के लिए शुरू किया गया है जिनका वार्षिक कारोबार GST पंजीकरण की सीमा से भी कम होता है।
अस्थायी TIN के क्या फायदे होंगे
अस्थायी TIN जारी करने की वजह से अब GST भुगतान की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
अस्थायी टिन से GST भुगतान करने के लिए छोटे व्यापारियों को समय कम लगेगा और GST भरना आसान हो जाएगा।
अस्थायी TIN की वैधता क्या होगी
Central Board of indirect tax and customs द्वारा जारी किए गए इस अस्थायी TIN की वैधता एक फाइनेंशियल ईयर तक की होगी जिसका उपयोग व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित उद्देश्य के लिए कर सकते हैं
GST रिटर्न दाखिल करना
GST रिटर्न का भुगतान करना
GST रिफंड का दावा करना
विशेष शर्त
बता दें CBIC द्वारा जारी किया गया यह अस्थायी TIN 31 मार्च तक ही वैध माना जाएगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च तक नियमित GST पंजीकरण के लिए आवेदन करता है तो अस्थायी TIN अपने आप ही रद्द कर दिया जाएगा।