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GST Rules Change: कारोबारियों के लिए बड़ी खबर! GST का ये नया नियम होगा 1 नवंबर से लागू! जान लें नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

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GST Rules Change: सरकार ने जीएसटी को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। आपको बता दे कि बड़े कारोबार वाली कंपनियों को 1 नवंबर से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से संबंधित रसीदों (Invoices) को पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर अपलोड (Upload) करना अनिवार्य हो गया है।

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GST Rules Change: यह प्रावधान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू 1 नवंबर 2023 से लागू हो जायेगा।

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इसके इलावा जीएसटी के ई-इन्वॉयसिंग पोर्टल (e-invoicing portal) का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने एक एडवाइजरी में जीएसटी (GST) ऑथोरिटी के इस फैसले की जानकारी को विस्तार से बताया हैं ताकि किसी भी कारोबारी को किसी तरह की परेशानी न हो।

आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इसके मुताबिक, ऑथोरिटी ने इन्वॉयस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है।

यह समय सीमा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले टैक्सपेयर्स (Taxpayers) पर लागू होगा, और यह व्यवस्था 1 नवंबर, 2023 से लागू निश्चित रूप से हो जायेगी।

हाल ही में एएमआरजी एंड एसोसिएट्स (AMRG & Associates) के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यह व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू होने की स्थिति में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) इसे आगे चलकर सभी जीएसटी टैक्सपेयर्स (GST Taxpayers) के लिए लागू करने के बारे में विचार कर रहा हैं।

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Written by newsghat

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