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Health Insurance कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो पॉलिसी को करा सकते हैं पोर्ट, जान लें क्या है तरीका

Health Insurance कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो पॉलिसी को करा सकते हैं पोर्ट, जान लें क्या है तरीका
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Health Insurance कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो पॉलिसी को करा सकते हैं पोर्ट, जान लें क्या है तरीका

 

Shri Ram

देश में कोविड-19 महामारी के बाद काफी अधिक संख्या में लोग हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) करवा रहे हैं। ताकि हेल्थ से संबंधित कोई भी समस्या होने पर पैसे से संबंधित समस्याओं से बचा जा सके। और उसका इलाज करवा सके। यदि आपने पहले से ही किसी अन्य कंपनी से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली हुई है। लेकिन किन्ही कारणों से आप बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप आसानी से अपना हैल्थ इंश्योरेंस दूसरी कंपनी में भी पोर्ट करवा सकते हैं।

इस प्रकार आपको पुरानी पॉलिसी में मिलने वाले फायदे नई पॉलिसी में मिल जाएंगे। संभावना है कि आपको इसके अतिरिक्त भी कुछ और फायदे नए पॉलिसी में देखने को मिले।

आपको बता दे कि केवल रेगुलर पॉलिसी ही पोर्ट करवाई जा सकती है यदि आपने किसी कारणवश पॉलिसी को बीच में ही रोक दिया था। तो इस प्रकार की पॉलिसी को दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं करवाया जा सकता।

आइये जाने इसकी पूरी प्रक्रिया

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•नई कंपनी चुनें

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• पुरानी पॉलिसी के एक्सपायर होने से 15 से 60 दिन पूर्व आप दूसरी कंपनी में पोर्ट करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

• सबसे पहले आपको उस इंश्योरेंस कंपनी को चुनना होगा। जिसमे आप अपना स्वास्थ्य बीमा करवाना चाहते हैं। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

• अब नहीं कंपनी आपको पोर्टिबिलिटी और प्रपोजल फॉर्म देगी। इन दोनों फोन को आपको भरना होगा।

• आपको इसमें आपकी निजी जानकारी और पिछली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी को देना होगा।

ये सब कराया जा सकता है ट्रांसफर…

• पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड

• किसी पुरानी बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड

• किसी विशेष बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड

• पिछली पॉलिसी का नो क्लेम बोनस

यह डाक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास…

• स्वास्थ्य बीमा रिन्यू करने से संबंधित नोटिस या पिछले साल का पॉलिसी शेड्यूल चाहिए होगा।

• यदि आप नो क्लेम बोनस क्लेम करना चाहते हैं तो एक घोषणा पत्र की आवश्यकता भी पड़ेगी।

• यदि आपने कोई क्लेम किया है तो डिस्चार्ज समरी की आवश्यकता हो सकती है।

• पिछली मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट और कॉपी आदि चीजें।

 

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Written by Newsghat Desk

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