Himachal Alert: हिमाचल में होमस्टे के रजिस्ट्रेशन को लेकर नए नियम! पूरे नहीं तो नहीं होगा पंजीकरण
Himachal Alert: हिमाचल प्रदेश में अब हम से के रजिस्ट्रेशन लेकर प्रदेश सरकार ने नई शर्तें लागू कर दी है जिनके अनुसार मानकों का पालन न करने पर पंजीकरण नहीं होगा।
प्रदेश सरकार के अनुसार होमस्टे के लिए रजिस्ट्रेशन वही लोग कर पाएंगे जो मनको का पूरी तरह पालन करेंगे, होमस्टे योजना-2025 सोमवार को राजपत्रित पर प्रकाशित कर दी है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने न केवल रजिस्ट्रेशन के लिए शर्तें लागू की है बल्कि उसके बाद ही अब इस योजना को लेकर सुझाव व आपत्तियां दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
होमस्टे पंजीकरण को लेकर कई प्रकार की शर्तें निर्धारित करने के अलावा कमरों व बारूम-शौचालय के साइज भी निर्धारित किए गए हैं।
36 मानक व शर्तों के तहत कोई भी होमस्टे तभी पंजीकृत हो पाएगा, जिसके पास 120 वर्ग फुट से लेकर 100 वर्ग फुट के आकार का सिंगल व डबल बैडरूम होगा। इसके अलावा 30 वर्ग फुट का बाथरूम-शौचालय होना अनिवार्य होगा।
2 मार्च तक इस होमस्टे योजना-2025 को लेकर करवा सकते आपत्तियां दर्ज
दिए गए सुझावों और मानकों को लेकर 2 मार्च तक में अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं उसके बाद नए नियमों के तहत होमस्टे पंजीकरण करना होगा, शर्तें पूरी न करने वाले होमस्टे का पर्यटन विभाग पंजीकरण नहीं करेगा।
पर्यटन विभाग ने जारी की अधिसूचना
इस संदर्भ में पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि अब फार्महाउस, बगीचों व चाय बागान में भी होमस्टे चला सकेंगे, जिसके लिए पंजीकरण शुल्क नवीकरण शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है।
होमस्टे परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
पर्यटक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत होमस्टे चलाने के लिए हम से परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाना अति अनिवार्य है।
और अन्य शर्त
पीने के पानी के लिए आरओ, एक्वागार्ड लगाना व कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था होनी अनिवार्य एवं कमरों में टाइल्स, मार्बल फ्लोरिंग होनी चाहिए, कमरों में सीलन न हो, फर्स्ट एड सुविधा वह भी डॉक्टर के नाम और मोबाइल नंबर के साथ।
ग्राहकों का फीडबैक लेने के लिए हम से में हमेशा एक आगंतुक पुस्तिका रखी होनी चाहिए।
पार्किंग का होना तो जरूरी है ही साथ में,की जल संग्रह टैंक, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा गार्ड होना, कमरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करने, मेहमान को ठंडा व गर्म पानी उपलब्ध करवाने, किसी भी होमस्टे संचालक को पुलिस स्त्यापन प्रमाण पत्र व पर्यटन विभाग के समकक्ष अधिकारी का अंडरटेकिंग पत्र उपलब्ध करवाना होगा।