Himachal Alert : 29 अप्रैल से वाहनों में डस्टबिन अनिवार्य, नियम तोड़ा तो 10,000 का जुर्माना
Himachal Alert : पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रदेश सरकार ने नया नियम लागू किया है। 29 अप्रैल से सभी कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन लगाना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा।
परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ और एमवीआई को आदेश जारी किए हैं। नए वाहनों की पासिंग के लिए डस्टबिन अनिवार्य होगा। पुराने वाहनों को इसे लागू करने के लिए समय दिया जाएगा।
नियम का पालन न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सड़क पर जैविक कचरा फेंकने की सजा 1,500 रुपये होगी। इससे सार्वजनिक स्थानों की सफाई बनी रहेगी।
आरटीओ और एमवीआई वाहनों की जांच करेंगे। डस्टबिन न होने पर वाहन का पंजीकरण या पासिंग रुक सकती है। विभाग सख्ती से नियम लागू करेगा।
एचआरटीसी और निजी ऑपरेटरों को डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। एचआरटीसी की बसों में अभी यह व्यवस्था पूरी नहीं हुई। निजी ऑपरेटर भी तैयारियों में जुटे हैं।
29 अप्रैल से परिवहन विभाग सड़कों पर कार्रवाई शुरू करेगा। नियम न मानने वालों के चालान कटेंगे। विभाग का कहना है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है।
यह नियम पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। स्वच्छता से राज्य की सुंदरता बढ़ेगी। वाहन चालकों से अपील है कि समय रहते डस्टबिन लगाएं।