Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में लगाई स्वास्थ्य विभाग को कड़ी फटकार! देखें क्या है पूरा मामला
Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, डॉ. अनुपम शर्मा से जुड़ा है, जिन्होंने नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2023 पास की थी।
Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में लगाई स्वास्थ्य विभाग को कड़ी फटकार! देखें क्या है पूरा मामला
Himachal High Court: डॉक्टर शर्मा मेडिकल कॉलेज नाहन में जनरल सर्जरी के सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत हैं।
उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए असाधारण छुट्टी और एनओसी (No Objection Certificate) के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशक को आवेदन किया था।
हालांकि, विभाग ने उनके अनुरोध को ना सिर्फ अस्वीकार कर दिया, बल्कि कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। 6 नवंबर 2023 को, डॉक्टर शर्मा को मौखिक रूप से बताया गया कि उन्हें एनओसी नहीं दी जा सकती।
इस स्थिति में, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को ‘निंदनीय’, ‘मनमानी’ और ‘विकृति को बढ़ावा देने वाली’ बताया।
कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वे तत्काल डॉक्टर शर्मा को एनओसी जारी करें और उनके मूल प्रमाणपत्र भी लौटाएं।
इस निर्णय के माध्यम से, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि याचिककर्ता के अधिकारों का हनन करना गलत है। कोर्ट ने बल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के शिक्षा और करियर संबंधी अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
इस प्रकार, हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल डॉ. अनुपम शर्मा के लिए, बल्कि सभी ऐसे व्यक्तियों के लिए एक मिसाल कायम करता है, जिन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
इस निर्णय से संस्थानों को भी एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि उन्हें अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के वैध अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।