Himachal News: हिमाचल प्रदेश में बीएड फार्मेसी नर्सिंग मेडिकल डेंटल इंजीनियरिंग सहित 282 प्राइवेट कॉलेजों को नोटिस जारी! पढ़ें क्या है पूरा मामला
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के 282 निजी कॉलेजों को आपदा प्रबंधन act-2005 का पालन ना करने पर नोटिस भेजे गए हैं।
जिसके बाबत राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इस माह के अंत तक सभी कॉलेजों से इस बाबत जवाब मांगा है।
Himachal News: हिमाचल प्रदेश में बीएड फार्मेसी नर्सिंग मेडिकल डेंटल इंजीनियरिंग सहित 282 प्राइवेट कॉलेजों को नोटिस जारी! पढ़ें क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक कॉलेज प्रबंधनों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 का पालन नहीं करने का आरोप है।
विनियामक आयोग ने शिक्षण संस्थानों के भवनों को सुरक्षित करने और नोडल अधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी जानकारी मांगी है।
वहीं, आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि आपदा प्रबंधन योजना को लागू नहीं किया जाना गंभीर मामला है, इस बारे निजी कॉलेजों से जवाब मांगा गया है।
यदि कोई इस मामले में लापरवाही बरत पर पाया गया तो संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
प्रदेश में निजी क्षेत्र में खोले गए डिग्री, बीएड, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग कॉलेजों से अभी तक आपदा प्रबंधन योजना को लागू नहीं करने का कारण पूछा गया है।
इसके साथ ही सभी कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर इस योजना को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों सहित शिक्षकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रावधान करना अनिवार्य किया गया है,बावजूद इसके अधिकार संस्थानों में नियमों की अनदेखी होनी पाई गई है।
अपने सभी संस्थानों से यह मांग की कि प्रदेश की रैली शिक्षण संस्थानों में क्या भवनों का निर्माण तय मानकों के तहत किया गया है, साथ ही आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या इंतजाम उनके द्वारा किए गए हैं?
सुरक्षा उपकरणों की स्थिति किस प्रकार की है, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के नियम हुए हैं या नहीं इन सब से संबंधित जानकारी की मांग अधिकारियों द्वारा की गई है।