

Himachal News Update: अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट पर निर्माण के लिए लेनी होगी अनुमति
Himachal News Update: हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य के लिए नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।

Himachal News Update: अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट पर निर्माण के लिए लेनी होगी अनुमति
उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि अब इन क्षेत्रों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक के एरिया वाले प्लॉट पर निर्माण के लिए भी टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।
टीसीपी अधिनियम 1977 में यह महत्वपूर्ण संशोधन इसी वर्ष एक अगस्त से लागू कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 1000 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट पर निर्माण करना चाहता है तो उसे भी नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत विभाग की अनुमति लेनी होगी।

ऐसे बड़े निर्माण कार्यों पर टीसीपी एक्ट के विभिन्न प्रावधान लागू होंगे। उपायुक्त ने जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के बड़े निर्माण करवाने वाले लोगों से अपील की है कि वे विभाग की अनुमति अवश्य लें, ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कत न हो।
उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्यों में इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।




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