Himachal News Update: हिमाचल में अब नहीं काटे जाएंगे सेब के पेड़! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या कहा
Himachal News Update: हिमाचल प्रदेश में अब वन भूमि पर लगाए गए सेब के पेड़ों का कटान नहीं हो पाएगा। इस पर सर्वोच्च न्यायालय (supreme court) की ओर से रोक लगा दी गई है।
Himachal News Update: हिमाचल में अब नहीं काटे जाएंगे सेब के पेड़! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या कहा
दरअसल, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बागवानों द्वारा वन भूमि पर कई जगह सेब सहित अन्य फलदार पौधे लगाए गए हैं। जिसको लेकर मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा था।
2 जुलाई को दिए थे पेड़ काटने के आदेश
ऐसे में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को अतिक्रमित वन भूमि पर उगाए सेब के पेड़ काटने के आदेश जारी किये थे। इसके बाद वन विभाग की ओर से कई जगह सेब के पेड़ काटने का कार्य किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय में दायर की याचिका
इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय में मामले को लेकर नगर निगम शिमला के पूर्व उपमहापौर टिकेंद्र सिंह पंवर व अधिवक्ता राजीव राय की ओर से याचिका दायर की गई।
इसमें कहा गया था कि प्रदेश हाईकोर्ट ने वन विभाग को सेब के बागों को हटाने और उनकी जगह वन प्रजातियां लगाने के साथ ही अतिक्रमणकारियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में इसकी लागत वसूलने का आदेश दिया था।
उक्त आदेश मनमानापूर्ण एवं असंगत तथा संवैधानिक, वैधानिक और पर्यावरणीय सिद्धांतों के विरूद्ध है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मानसून में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से हिमाचल में भूस्खलन और मिट्टी के कटाव का खतरा काफी बढ़ जाता है।
याचिका में कहा गया कि सेब के बाग मृदा स्थिरता में योगदान देते हैं, स्थानीय वन्यजीवों के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय में आज मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और अतिक्रमित वन भूमि पर उगाए सेब के पेड़ काटने के आदेश पर स्टे लगा दिया गया।
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