Himachal News Update: हिमाचल में अब शराब के ठेकों पर कसेगा शिकंज! नहीं माना ये नियम तो चलेगा कारवाई का डंडा
Himachal News Update: हिमाचल प्रदेश में बिना फूड लाइसेंस के चल रहे शराब ठेकों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंडी जिला में भी इस संबंध में कार्रवाई शुरू की गई है।
Himachal News Update: हिमाचल में अब शराब के ठेकों पर कसेगा शिकंज! नहीं माना ये नियम तो चलेगा कारवाई का डंडा
मंडी में 200 से अधिक शराब ठेकों के दस्तावेज जांचे जा रहे
बिना फूड लाइसेंस के चल रहे शराब ठेकों के संचालकों पर शिकंजा
मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम
मंडी जिला में चल रहे शराब के ठेकों पर हाल ही में की गई आवश्यक कार्रवाई में बिना फूड लाइसेंस के चल रहे शराब के ठेकों का खुलासा हुआ था।
इसके बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मंडी जिला भर के 200 से अधिक शराब के ठेकों के दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीमें भी फील्ड पर उतारी गई हैं।
बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन ने बताया कि मंडी जिला में शराब के चार ठेकों में औचक निरीक्षण के दौरान फूड के लाइसेंस नहीं पाए गए।
इस दौरान कब्जे में लिए गए चार शराब के सैंपल भी जब प्रयोगशाला में गुणवत्ता की जांच के लिए भेजे गए तो इसमें दो सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए।
इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाकर मामला संबंधित न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत शराब एक पेय पदार्थ है। इससे संबंधित व्यवसायियों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है ताकि मिलावटी शराब और इसकी गुणवत्ता की जांच भी समय पर हो सके।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि मंडी जिला में चल रहे शराब के ठेकों के संबंध की जानकारी राज्य कर एवं आबकारी विभाग से मांगी गई है।
जिन शराब ठेकों के संचालकों के पास फूड लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाएंगे। इसमें दस लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।
इस कार्रवाई से शराब ठेकों में मिलावट पर रोक लगने की उम्मीद है। साथ ही, शराब की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है।