Himachal Pradesh High Court: सीएम के सुरक्षा कर्मियों को पदोन्नति में विशेष रियायत पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! उच्च न्यायालय ने कही ये बड़ी बात
Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को पदोन्नति में विशेष छूट देने को गैरकानूनी करार दिया है। यह फैसला न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की बेंच ने सुनाया।
Himachal Pradesh High Court: सीएम के सुरक्षा कर्मियों को पदोन्नति में विशेष रियायत पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! उच्च न्यायालय ने कही ये बड़ी बात
Himachal Pradesh High Court: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों की तरह पदोन्नति में विशेष छूट देने की याचिका दायर की थी।
राज्य सरकार ने यह दलील दी थी कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारियाँ अधिक होती हैं और उन्हें 24 घंटे तैनात रहना पड़ता है।
लेकिन, न्यायालय ने यह कहकर याचिका खारिज की कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा कर्मियों के बीच कोई अंतर नहीं है।
एक ही वर्ग के कुछ लोगों के लिए पदोन्नति में विशेष छूट देना गैरकानूनी है और समानता के अधिकार का हनन है।