HP Contract Employee News: हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! पढ़ें अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
HP Contract Employee News: अनुबंध सेवा पर रहकर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला समझ में आता है कि अब उन्हें पेंशन का भी लाभ मिलेगा।
HP Contract Employee News: हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! पढ़ें अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट के निर्णय को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए गिने जाने की स्वीकृति दी।
इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा जिनकी अब तक पेंशन नहीं हो रही थी।
राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि वे 2003 से पहले अनुबंध पर रहकर और 2003 के बाद नियमित कर्मचारी बने उन सभी से विकल्प लें और उनकी पेंशन का निर्धारण करें।
प्रक्रिया का समय: सरकार को इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चार महीने का समय दिया गया है।
पारिवारिक पेंशन याचिका: शीला देवी, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की विधवा, ने पारिवारिक पेंशन के लिए याचिका दायर की थी।
शीला देवी के पति को 1999 में अनुबंध पर नियुक्त किया गया था और वह 2009 में नियमित कर्मचारी बने।
उनका देहांत 2011 में हुआ और जब शीला देवी ने पेंशन के लिए आवेदन किया, तो उसे तत्काल खारिज कर दिया गया।
हाईकोर्ट का निर्णय: हाईकोर्ट ने प्रार्थी के पक्ष में निर्णय दिया और स्पष्ट किया कि अनुबंध पर सेवा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन में शामिल किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब अनुबंध सेवाओं को भी पेंशन में गिना जाएगा, जिससे उन कर्मचारियों को जिनका काम अनुबंध पर था, उन्हें भी पेंशन का लाभ मिलेगा।