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HP Govt Decision: हिमाचल प्रदेश में ट्रक आपरेटरों को बड़ी राहत! ब्याज और जुर्माना माफी के साथ कर ये खास ऑफर! देखें पूरी डिटेल

HP Govt Decision: हिमाचल प्रदेश में ट्रक आपरेटरों को बड़ी राहत! ब्याज और जुर्माना माफी के साथ कर ये खास ऑफर! देखें पूरी डिटेल

HP Govt Decision: हिमाचल प्रदेश में ट्रक आपरेटरों को बड़ी राहत! ब्याज और जुर्माना माफी के साथ कर ये खास ऑफर! देखें पूरी डिटेल
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HP Govt Decision: हिमाचल प्रदेश में ट्रक आपरेटरों को बड़ी राहत! ब्याज और जुर्माना माफी के साथ कर ये खास ऑफर! देखें पूरी डिटेल

HP Govt Decision: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है।

31 दिसंबर, 2021 से पहले के समय के लिए लगे वस्तुकर पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने को सरकार ने माफ कर दिया है।

HP Govt Decision: हिमाचल प्रदेश में ट्रक आपरेटरों को बड़ी राहत! ब्याज और जुर्माना माफी के साथ कर ये खास ऑफर! देखें पूरी डिटेल

इस सुविधा के तहत, ट्रक ऑपरेटर अब केवल 10 प्रतिशत ड्यूटी के साथ अपना बकाया वस्तु कर जमा करवा सकते हैं। यह जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्रिहोत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की।

HP Govt Decision: वाहन कर में कमी, परिवहन नीति में सुधार

इसके अतिरिक्त, अग्रिहोत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आयातित वाहनों पर लगने वाले कर को 70 प्रतिशत तक कम कर दिया है।

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ऑटो रिक्शा और टैक्सी जैसे वाहनों पर एसआरटीसी नहीं बढ़ाया गया, जिन पर पहले से ही निर्धारित कर लग रहे हैं। अब ये कर आबकारी और कराधान विभाग की जगह परिवहन विभाग द्वारा वसूले जाएंगे।

HP Govt Decision: स्टेज कैरिज बसों पर कर स्थिरता

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डिप्टी सीएम ने आगे बताया कि स्टेज कैरिज बसों पर लगाया जाने वाला एसआरटीसी कर पिछले 18 वर्षों से यथावत है और इसमें किसी प्रकार की वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

HP Govt Decision: कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरिज वाहनों पर टैक्स में भारी कमी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रक आपरेटरों के लिए ब्याज और जुर्माने में छूट और कम दर पर टैक्स जमा करने का विकल्प देकर उन्हें एक बड़ी राहत प्रदान की है।

31 दिसंबर, 2021 से पहले के बकाया वस्तु कर के लिए ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया है और ट्रक ऑपरेटर अब केवल 10 प्रतिशत ड्यूटी के साथ इसे चुका सकते हैं।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्रिहोत्री के अनुसार, राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के टैक्स को 70 प्रतिशत तक कम किया है।

इसी प्रकार, ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवाओं पर लगने वाले एसआरटीसी को स्थिर रखा गया है, जिसके फलस्वरूप उनकी वित्तीय बोझ में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

साथ ही, स्टेज कैरिज बसों के एसआरटी पर किसी भी बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है, और यह पिछले 18 वर्षों से यथावत है।

कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों पर लगाए जाने वाले टैक्स में भी बड़ी कमी की गई है, जिससे छोटे और मध्यम आकार के वाहन ऑपरेटरों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

विशेषकर, टैंपो ट्रैवलर ऑपरेटरों की मांग पर गौर करते हुए, 13 से 22 सीटर वाहनों पर दैनिक टैक्स को 3,000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है और साप्ताहिक टैक्स 15,000 रुपए से घटाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है।

यह निर्णय वाहन ऑपरेटरों के लिए काफी राहत देने वाला है, जो महामारी के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस कदम से ना केवल वाहन ऑपरेटरों को सहायता मिलेगी बल्कि परिवहन क्षेत्र में जीवंतता भी बढ़ेगी।

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Written by newsghat

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