HP Govt Decision: हिमाचल में दैनिक भोगियों के लिए बड़ी ख़बर! 31 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा ये नया नियम! क्या है इसमें खास देखें पूरी ख़बर
HP Govt Decision: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दैनिक भोगी कर्मियों के नियमितीकरण की घोषणा की है।
31 मार्च 2024 को, जो दैनिक भोगी चार वर्षों की सेवा पूरी कर चुके होंगे, उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। इसके लिए एक वर्ष में कम से कम 240 दिन काम करना अनिवार्य होगा।
कार्मिक विभाग ने इस बदलाव की जानकारी सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को दी है। इस नए नियम के तहत, नये पद सृजित नहीं किए जाएंगे, बल्कि उपलब्ध रिक्तियों पर ही नियमितीकरण होगा।
नियमित होने वाले दैनिक भोगियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करनी होंगी। इसके अलावा, किन्नौर, स्पीति और भरमौर जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मियों के लिए 180 दिनों की न्यूनतम सेवा और लाहौल व पांगी में 160 दिनों की सेवा अनिवार्य होगी।
नियमितीकरण के बाद, कर्मियों को प्रदेश के किसी भी हिस्से में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे उन्हें अधिक विस्तृत कार्य अनुभव प्राप्त होगा।
यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के श्रम बाजार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक है, जिससे न केवल कर्मियों को स्थायीता मिलेगी, बल्कि उनके कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इससे उनके करियर के विकास में भी मदद मिलेगी।
इस नई पहल से हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है और साथ ही साथ सेवा प्रदान करने के लिए एक स्थिर और उत्साही कार्यबल की स्थापना कर रही है।