HP Govt New Transfer Policy: 1 दिन में नहीं माने तबादला आदेश तो चलेगा कारवाई का डंडा | 6 जून को मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है तबादले के नियमों में बदलाव
HP Govt New Transfer Policy: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ज्वाइनिंग और एडजस्टमेंट के लिए अतिरिक्त समय लेने वाले कर्मचारियों पर सख्ती करने का निर्णय लिया है।
इससे पहले, कर्मचारियों को 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर तबादला होने पर 10 दिन का समय मिलता था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है।
HP Govt New Transfer Policy: 5 दिन में नहीं माने तबादला आदेश तो चलेगा कारवाई का डंडा | 6 जून को मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है तबादले के नियमों में बदलाव
नए नियम के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का तबादला 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होता है, तो उसे पांच दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा। यदि तबादला 30 किलोमीटर से कम दूरी पर होता है, तो कर्मचारी को एक दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा।
इस नए नियम को केंद्रीय सिविल सेवा (ज्वाइनिंग अवधि) हिमाचल प्रदेश संशोधन नियम 2023 के तहत लागू किया गया है, जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग ने बुधवार को जारी किया। इसके लिए 1979 के नियमों को संशोधित किया गया है और इसका प्रभाव राजपत्र में प्रकाशित होने के तुरंत बाद से शुरू हो गया है।
इसके अलावा, 6 जून को हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कांगड़ा प्रवास से लौटने के बाद इस बैठक को आयोजित किया जा सकता है। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आईएएस, एचएएस और सचिवालय सेवाओं के अधिकारियों के तबादले के बाद राजनीतिक प्रभाव से अपनी एडजस्टमेंट करवाने के लिए सख्त आदेश जारी किए थे। अब, ज्वाइनिंग के लिए अधिक समय लेने वाले कर्मचारियों पर भी सख्ती की गई है।