HP Govt News: हिमाचल में विवाह योग्य आयु में बड़े बदलाव के लिए कमेटी गठित! ये अधिकारी होंगे कमेटी के सदस्य! देखें पूरी डिटेल
HP Govt News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से 21 वर्ष करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार, इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी की स्थापना की गई है।
इस कमेटी की अध्यक्षा के रूप में आईएएस अधिकारी एम सुधा देवी को नियुक्त किया गया है। कमेटी में अन्य प्रमुख सदस्यों में सचिव ग्रामीण विकास प्रियतु मंडल, सचिव विधि शरद कुमार लगवाल, निदेशक श्रम एवं रोजगार मानसी सहाय ठाकुर, और पत्रकार प्रतिभा चौहान शामिल हैं। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रियंका वर्मा कमेटी की सदस्य सचिव होंगी।
कमेटी का मुख्य उद्देश्य इस नीति परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श करना है। इसमें सामाजिक, शैक्षिक, कानूनी, और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का समावेश होगा। इस निर्णय से लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। यह कदम लड़कियों को अधिक सशक्त और स्वतंत्र बनाने में मददगार साबित होगा।