HP High Court Decision: हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना तो अदालत ने आला अधिकारी को सुनाई ये सजा! पढ़ें क्या है पूरा मामला
HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने अपने निर्णयों का पालन नहीं करने पर शिक्षा सचिव की वेतन की अदायगी पर रोक लगा दी है।
इस मामले का संबंध सेंट बीड्स कालेज के कर्मचारियों की वेतन और अन्य लाभ से है। याचिकाकर्ता नील कमल सिंह ने तीन साल पहले हाई कोर्ट के निर्णय को लागू करवाने की मांग की थी।
HP High Court Decision: हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना तो अदालत ने आला अधिकारी को सुनाई ये सजा! पढ़ें क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता ने सरकार को 95% ग्रांट, ग्रेच्युटी, और लीव इन कैशमैंट के लिए आदेश देने की मांग की थी। इसे मानते हुए हाई कोर्ट ने उपरोक्त लाभ जारी करने के आदेश दिए थे।
31 मई, 2023 को अदालत ने याचिका का निपटारा किया और 19 जुलाई, 2023 को अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। इस दिन भी अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।
लेकिन इस बार भी अदालत के निर्णय का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा सचिव के वेतन पर रोक लगाने का आदेश पारित कर दिया गया।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख तय की है। इस आदेश से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।