in

HP High Court Decision: हिमाचल हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के दो अधिकारियों सैलरी पर लगाई रोक! एक दैनिक वेतन भोगी की याचिका पर बड़ी कारवाई, पढ़ें क्या है पूरा मामला

HP High Court Decision: हिमाचल हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के दो अधिकारियों सैलरी पर लगाई रोक! एक दैनिक वेतन भोगी की याचिका पर बड़ी कारवाई, पढ़ें क्या है पूरा मामला

HP High Court Decision: हिमाचल हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के दो अधिकारियों सैलरी पर लगाई रोक! एक दैनिक वेतन भोगी की याचिका पर बड़ी कारवाई, पढ़ें क्या है पूरा मामला
HP High Court Decision: हिमाचल हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के दो अधिकारियों सैलरी पर लगाई रोक! एक दैनिक वेतन भोगी की याचिका पर बड़ी कारवाई

HP High Court Decision: हिमाचल हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के दो अधिकारियों सैलरी पर लगाई रोक! एक दैनिक वेतन भोगी की याचिका पर बड़ी कारवाई, पढ़ें क्या है पूरा मामला

 

HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्याय के अनुपालन में देरी के कारण, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता और धर्मपुर खंड के अधिशासी अभियंता के वेतन पर रोक लगा दी है।

अदालत ने कहा है कि जब तक निर्णय का पालन नहीं होता, उनका वेतन नहीं दिया जाएगा।

HP High Court Decision: हिमाचल हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के दो अधिकारियों सैलरी पर लगाई रोक! एक दैनिक वेतन भोगी की याचिका पर बड़ी कारवाई

Bhushan Jewellers Nov

HP High Court Decision: यह आदेश न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अनिल कुमार की याचिका की सुनवाई के बाद दिया गया था।

अदालत ने पहले ही 12 जून, 2023 को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में आए फैसले का पालन छह हफ्ते में करना होगा, वरना दोषी कर्मचारियों को अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए जाएंगे।

देश दुनिया और वित्तीय जगत के ताजा समाचार जानने के लिए न्यूज़ घाट व्हाट्सएप समूह से जुड़े। नीचे दिए लिंक पर अभी क्लिक करें

याचिकाकर्ता अनिल कुमार, जो लोनिवि धर्मपुर में 1998 में दैनिक भोगी के रूप में नियुक्त हुए थे, को 2007 में नौकरी से निकाल दिया गया था।

इस मामले को लेबर कोर्ट धर्मशाला के सामने लाया गया था। लेबर कोर्ट ने विभाग को याचिकाकर्ता को 25,000 रुपए एक बार में देने के आदेश दिए थे, जिसको उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में दौलत राम बनाम राज्य सरकार के फैसले के आधार पर आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता को वेतन के बिना दुबारा नियुक्ति दी जाए। ।

हालांकि, पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद भी याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई। इसलिए, कोर्ट ने अदालती आदेशों की उल्लंघना करने पर दोनों अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है।

देश दुनिया और वित्तीय जगत के ताजा समाचार जानने के लिए न्यूज़ घाट व्हाट्सएप समूह से जुड़े। नीचे दिए लिंक पर अभी क्लिक करें

Written by newsghat

HP Jobs Alert: हिमाचल प्रदेश में नौकरियों की भरमार! 3 दिवसीय रोजगार मेले में 54 कंपनियां भरेंगी 4100 से अधिक पदों! सैलरी 35 हजार पढ़ें पूरी डिटेल

HP Jobs Alert: हिमाचल प्रदेश में नौकरियों की भरमार! 3 दिवसीय रोजगार मेले में 54 कंपनियां भरेंगी 4100 से अधिक पदों! सैलरी 35 हजार पढ़ें पूरी डिटेल

HP Apple Market: सेब ढुलाई वाहनों की निगरानी के लिए पुलिस ने बनाया मास्टर प्लान! अब ऐसे रखी जाएगी कड़ी नज़र

HP Apple Market: सेब ढुलाई वाहनों की निगरानी के लिए पुलिस ने बनाया मास्टर प्लान! अब ऐसे रखी जाएगी कड़ी नज़र