HP High Court Order: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी की प्रमोशन के मामले में दिए ये आदेश! भर्ती नियमों को लेकर अदालत ने कही ये बड़ी बात
HP High Court Order: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम निर्णय सुनाया, जिसमें कर्मचारी की पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया।
न्यायाधीश सत्येन वैद्य के अनुसार, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की उल्लंघना हुई है, जिससे कानूनन गलती हो गई।
HP High Court Order: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी की प्रमोशन के मामले में दिए ये आदेश! भर्ती नियमों को लेकर अदालत ने कही ये बड़ी बात
HP High Court Order: याचिकाकर्ता की याचिका पर आधारित निर्णय
राजकुमार, जो कि वन पर्यवेक्षक कुल्लू कार्यालय में सेवादार के पद पर है, उसने याचिका दायर की थी।
उसका तर्क था कि वन रक्षक के पद के लिए 10% कोटा सेवादारों के लिए है, जो पाँच वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं। लेकिन इसकी उल्लंघना करते हुए जमादार को पदोन्नति दी गई।
नियमों की स्पष्टता और उल्लंघना
भर्ती और पदोन्नति नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जमादार से वन रक्षक के पद पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद, विभाग ने जमादार को वन रक्षक के पद पर पदोन्नति दी, जिससे उल्लंघना हुई।
ये है हाईकोर्ट का फैसला
अदालत ने इस मामले के रिकॉर्ड की जाँच करने पर पाया कि प्रतिवादी की पदोन्नति वास्तव में नियमों के विपरीत है।
इसलिए, अदालत ने प्रतिवादी की पदोन्नति को निरस्त करते हुए यह निर्णय सुनाया कि वन विभाग को याचिकाकर्ता राजकुमार को वन रक्षक के पद पर पदोन्नति देनी चाहिए।
इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन किया जाना चाहिए, और किसी भी प्रकार की उल्लंघना को नहीं अनदेखा किया जा सकता।