HP News: हाईकोर्ट ने निरस्त किया CPS कानून! नियुक्तियों को बताया असांविधानिक, अब सीपीएस की सभी सुविधाएं खत्म
HP News: सीपीएस की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे पर आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में फैसला हुआ। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य संसदीय सचिव (CPS) कानून निरस्त कर दिया है।
HP News: हाईकोर्ट ने निरस्त किया CPS कानून! नियुक्तियों को बताया असांविधानिक, अब सीपीएस की सभी सुविधाएं खत्म
हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को असांविधानिक बताया है जिसके तहत अब CPS को दी जा रही सभी सुविधाएं खत्म हो गई है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब छह CPS अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, दून से राम कुमार, कुल्लू से सुंदर सिंह, बैजनाथ से किशोरी लाल और पालमपुर से आशीष बुटेल अब सिर्फ विधायक के ताैर पर ही कार्य करेंगे।
बाबते चले कि इस मामले को लेकर अदालत में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। अदालत में दूसरी याचिका कल्पना जबकि तीसरी याचिका BJP के 11 विधायकों की ओर से दायर की गई थी जिसमें CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इन तीनों याचिकाओं में मूल प्रश्न हिमाचल प्रदेश में 2006 में बनाया गया कानून है। इसके तहत पहले जहाँ भाजपा सरकार ने अपने विधायकों को सीपीएस बनाया वहीँ, अब कांग्रेस सरकार ने भी छह विधायकों को CPS बनाया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने साल 2006 के CPS एक्ट को निरस्त कर दिया है और सभी CPS की सरकारी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया है।
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