HP News: हिमाचल में अब इतनी होगी लड़कियों की शादी करने की उम्र! विधानसभा में पारित हुआ विधेयक
HP News: हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियों की शादी करने की उम्र 18 नहीं बल्कि 21 साल कर दी गई है। इसको लेकर आज विधानसभा में विधेयक पारित हो गया है।
HP News: हिमाचल में अब इतनी होगी लड़कियों की शादी करने की उम्र! विधानसभा में पारित हुआ विधेयक
इससे न केवल लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे बल्कि वह छोटी उम्र में शादी करने से बची रहेगी। बता दें कि आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है।
ऐसे में विधानसभा मानसून सत्र के पहले ही दिन स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध प्रस्तुत किया।
हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024 को बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पारित किया गया जिसके चलते अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र तीन साल की बढ़ोतरी के साथ 21 साल होगी। हालांकि अभी इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा।
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