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HP News: SPREE योजना के अंतर्गत मिलेगी कानूनी छूट और सामाजिक सुरक्षा का लाभ! 31 दिसंबर तक करें पंजीकरण

HP News: SPREE योजना के अंतर्गत मिलेगी कानूनी छूट और सामाजिक सुरक्षा का लाभ! 31 दिसंबर तक करें पंजीकरण

HP News: SPREE योजना के अंतर्गत मिलेगी कानूनी छूट और सामाजिक सुरक्षा का लाभ! 31 दिसंबर तक करें पंजीकरण
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HP News: SPREE योजना के अंतर्गत मिलेगी कानूनी छूट और सामाजिक सुरक्षा का लाभ! 31 दिसंबर तक करें पंजीकरण

HP News: कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरू की गई SPREE योजना (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) के अंतर्गत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

HP News: SPREE योजना के अंतर्गत मिलेगी कानूनी छूट और सामाजिक सुरक्षा का लाभ! 31 दिसंबर तक करें पंजीकरण

यह जानकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बिलासपुर के शाखा प्रबंधक अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के दायरे में लाना है ताकि असंगठित और संविदा कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।

10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले कारखाने, प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठान, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान तथा नगर निगम के अनुबंध व आकस्मिक कर्मचारियों के नियोक्ता, जो कार्यान्वित क्षेत्र में स्थित हैं और पात्र होने के बावजूद अभी तक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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अमित कुमार ने बताया कि योजना के तहत पंजीकरण करने वाले नियोक्ताओं को अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी। इनमें प्रमुख है कि पंजीकरण से पूर्व की अवधि के लिए न तो कोई निरीक्षण होगा और न ही किसी प्रकार का बकाया योगदान या जुर्माना वसूला जाएगा। पंजीकरण घोषित तारीख से प्रभावी होगा और पूर्व अवधि के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ न केवल नियोक्ताओं बल्कि कर्मचारियों को भी मिलेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, बीमारी की स्थिति में वेतन का 70 प्रतिशत तक भुगतान, मातृत्व लाभ, कार्यस्थल दुर्घटना की स्थिति में आजीवन पेंशन या सहायता राशि तथा मृत्यु की स्थिति में आश्रित परिवार को पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में ESIC के अंतर्गत कर्मचारी के वेतन से 0.75 प्रतिशत तथा नियोक्ता की ओर से 3.25 प्रतिशत योगदान जमा किया जाता है।

यह योगदान उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका मासिक वेतन 21,000 रूपए तक है (विकलांग कर्मचारियों के लिए सीमा 25,000 रूपए है)। उन्होंने सभी नियोक्ताओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करें ताकि अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके और भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से भी बचा जा सके।

अमित कुमार ने बताया कि नियोक्ता और कर्मचारी ऑनलाइन पंजीकरण आसानी से www.esic.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। पोर्टल पर Registration of Employers under ESIC लिंक के माध्यम से आवश्यक जानकारी भरकर पंजीकरण पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नियोक्ता अपने नजदीकी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) क्षेत्रीय कार्यालय या शाखा कार्यालय से भी संपर्क कर पंजीकरण करवा सकते हैं।

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Written by News Ghat

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