HP Traffic Rule: अब गाड़ी चलाते हुए की ये चूक तो होगा भारी भरकम जुर्माना! हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग हुआ सख्त! देखें क्या है नियम
HP Traffic Rule: हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा सुरक्षा के मानदंड की उल्लंघन पर जुर्माना
HP Traffic Rule: हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट हटाने पर 3000 रुपये का जुर्माना ठहराया है। यह कदम सड़क हादसों में स्पाइन इंजरी को रोकने के लिए उठाया गया है।
HP Traffic Rule: हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा सुरक्षा के मानदंड की उल्लंघन पर जुर्माना
हेडरेस्ट का मुख्य उद्देश्य आराम प्रदान करना नहीं है। इसका असली मकसद हादसे के समय गर्दन को सुरक्षित रखना है। अगर गाड़ी में हेडरेस्ट नहीं है, तो हादसे के समय गर्दन पर अधिक झटका लग सकता है, जिससे गंभीर चोट हो सकती है।
विभाग के अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोग हेडरेस्ट हटा देते हैं ताकि पीछे बैठे यात्रीगण को आगे का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे। लेकिन यह कार्रवाई उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हेडरेस्ट हटाना सिर्फ कानूनी अपराध ही नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध भी माना जा रहा है।
परिवहन विभाग के निदेशक, अनुपम कश्यप ने जोर दिया कि हेडरेस्ट की अभियान्त्रिकी सुरक्षा प्रदान करती है। इससे स्पाइन इंजरी और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियों का खतरा कम होता है। उन्होंने सभी वाहन मालिकों से हेडरेस्ट हटाने की गलती न करने की सलाह दी है।
अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो विभाग उससे 3000 रुपये का जुर्माना वसूलेगा। इससे उम्मीद है कि लोग सुरक्षा के मानदंडों का पालन करेंगे।