HRTC News Update: अगर HRTC की बस में ले गए ये 26 वस्तुएं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम! पढ़ें क्या हैं एचआरटीसी के ये नए आदेश
HRTC News Update: एचआरटीसी, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख रोड परिवहन निगम, ने हाल ही में अपनी बसों में कुछ विशेष वस्तुओं के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य यात्रीजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
HRTC News Update: अगर HRTC की बस में ले गए ये 26 वस्तुएं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम! पढ़ें क्या हैं एचआरटीसी के ये नए आदेश
HRTC News Update: इससे पहले, कई घातक और ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन की वजह से दुर्घटनाएं घटी थीं। यह प्रतिबंध इसी प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया है।
एचआरटीसी के अनुसार, पैट्रोल, डीजल, गैस सिलैंडर, गैसोलिन, कैरोसिन ऑयल, मिथाइलेटिड स्प्रिट, तारपीन, सल्फर, एसिड, तारकोल आदि ज्वलनशील पदार्थ बस में नहीं ले जा सकते।
इसके अलावा, गन पाउडर, गोलियों से भरी बंदूक, पटाखे, मृत शरीर, जानवर, सींग, बैटरियां, भांग, नशे के पदार्थ और अन्य ज्वलनशील लकड़ी जैसी वस्त्राएं भी बस में नहीं ले जा सकते।
नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, तम्बाकू, गुटखा, और पान मसाला जैसे पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
एचआरटीसी के एमडी, श्री रोहन चंद ठाकुर, ने इस प्रतिबंध को लेकर स्पष्टता दी है कि यह निर्णय यात्रीजनों की सुरक्षा के लिए लिया गया है और उम्मीद है कि यह निर्णय सभी के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा।
सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। एचआरटीसी का यह कदम यात्रीजनों के सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि अन्य परिवहन निगम भी इसी प्रकार की पहल करेंगे।